Punjab News: पूर्व DGP वीके भावरा की याचिका पर पंजाब सरकार, डीजीपी और केंद्र को नोटिस; आखिर क्या है पूरा मामला?
Punjab News पंजाब में डीजीपी के पद की लड़ाई में पंजाब हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी वीके भावरा की याचिका पर डीजीपी गौरव यादव (DGP Gaurav Yadav) व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में कहा था कि गौरव यादव की डीजीपी पद पर नियुक्ति यूपीएससी के प्राविधान और प्रक्रिया के तहत नही की गई है
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार, डीजीपी गौरव यादव (DGP Gaurav Yadav) व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल व दीपक मनचंदा ने यह आदेश पंजाब के पूर्व डीजीपी व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वीके भावरा (VK Bhawra) की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।भावरा ने अपनी याचिका में पिछले दिनों केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल (कैट) द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी है जिसमे कैट ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की नियुक्ति को सही ठहराते हुए भावरा की याचिका को खारिज कर दिया था।
वी के भावरा ने गौरव यादव की नियुक्ति के खिलाफ कैट में दाखिल याचिका में कहा था कि गौरव यादव की डीजीपी पद पर नियुक्ति यूपीएससी के प्राविधान और प्रक्रिया के तहत नही की गई है इतना ही नहीं इस नियुक्ति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पंजाब सरकार को पत्र लिख डीजीपी पद पर तय नियमों के तहत नियुक्ति करने की बात कह चुका है।यह भी पढ़ें- Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब में BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA सुखपाल नन्नू ने ज्वाइन की 'आप'
याचिका के अनुसार भावरा 1987 बेच के हैं तो गौरव यादव 1992 बेच के आईपीएस अधिकारी है , इस लिहाज से गौरव यादव उनसे जूनियर हैं और इस नियुक्ति में सिनियोरिटी को दरकिनार किया गया है।
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