Punjab: कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में पंजाब सरकार को फिलहाल राहत नहीं, हाईकोर्ट ने सुनवाई की स्थगित
Recruitment of Assistant Professor in Punjab पंजाब के कॉलेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती मामले में पंजाब सरकार को बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं उन्हें ज्वाइन करवाने की सरकार ने मांग की है जिस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश दिए बिना सुनवाई स्थगित कर दी है।
By Kailash Nath Edited By: Nidhi VinodiyaUpdated: Wed, 29 Nov 2023 11:13 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के कॉलेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती मामले में पंजाब सरकार को बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं उन्हें ज्वाइन करवाने की सरकार ने मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश दिए बिना सुनवाई स्थगित कर दी है।
सेवा देने वाले शिक्षकों को ही अनुभव के अंक का लाभ मिलेगा
कुलविंदर सिंह ने एडवोकेट जगतार सिंह सिद्धू के माध्यम से याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब सरकार ने सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन के अनुसार अनुबंध शिक्षक के तौर पर प्रतिवर्ष अनुभव के लिए अधिकतम पांच अंक देने का प्रावधान रखा गया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने इसमें परिवर्तन कर नियम बनाया कि पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजों में सेवा देने वाले शिक्षकों को ही अनुभव के अंक का लाभ मिलेगा।
सेवा देने वाले शिक्षकों को ही अनुभव के अंक का लाभ मिलेगा
याची ने कहा कि एक बार विज्ञापन निकालने के बाद भर्ती की शर्त में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस प्रावधान को खारिज किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था। इसकेबाद इस आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। खंडपीठ ने c और भर्ती पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।इस दौरान 600 आवेदकों को नियुक्ति दी जा चुकी थी लेकिन ज्वाइन केवल 135 ने किया था। बाकी के आवेदकों को भी ज्वाइन करवाने की अनुमति की मांग को लेकर पंजाब सरकार ने अब अर्जी दाखिल की है। हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार को बिना कोई राहत दिए सुनवाई को स्थगित कर दिया है।
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