पंजाब में प्लॉट रजिस्ट्री के लिए अब नहीं लगेगी NOC, मान सरकार ने दी बड़ी राहत
Punjab Latest News पंजाब सरकार ने प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्यपाल ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देने के साथ-साथ अवैध कालोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की शर्त खत्म कर दी है। इससे प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
एक बयान में मुख्यमंत्री ने जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को समाप्त करने के लिए पंजाब अपॉर्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 को सहमति देने के लिए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा ने इस विधेयक को तीन सितंबर को पारित किया था, जिसके बाद वीरवार को राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की। भगवंत मान ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देने के साथ-साथ अवैध कालोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत: भगवंत मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि इसका उद्देश्य आम लोगों को अपने प्लाटों की रजिस्ट्री में आ रही समस्याओं को दूर करना और अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण पर रोक लगाना है। भगवंत मान ने कहा कि इसमें अपराधियों को सजा और जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यह एक एतिहासिक निर्णय है जिसका उद्देश्य आम आदमी के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जिसके पास 31 जुलाई, 2024 तक अवैध कालोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटार्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता या कोई अन्य ऐसा दस्तावेज है, को जमीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी।
हजारों लोगों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ कॉलोनाइजर अवैध तरीके से पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनकी करतूतों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के खराब शासन के दौरान अवैध कॉलोनियों में वृद्धि हुई थी क्योंकि पहले के शासकों ने अवैध कॉलोनाइजरों को संरक्षण दिया था।
उन्होंने कहा कि इस कानून से उन हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने गलती से अपनी मेहनत की कमाई को अवैध कालोनियों में लगा दिया था। भगवंत मान ने कहा कि इन भोले-भाले लोगों ने अपना पैसा घर बनाने के लिए लगाया था, लेकिन अवैध कालोनियों के कारण वे मुश्किलों में फंस गए।यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब में नहीं रुकेगी पराली जलाने की घटनाएं, आखिर ऐसा क्यों?
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।