Punjab Haryana HC: 'पंजाब में कितने लोग हैं नशे के आदी', हाई कोर्ट ने सरकारों से पूछा सवाल; रोकथाम के लिए क्या किए प्रयास?
Punjab Haryana HC पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में हजारों करोड़ रुपये का नशा पकड़े जाने के बावजूद नशे के बढ़ते प्रभाव पर हरियाणा व पंजाब सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) से पूछा है कि हरियाणा और पंजाब में नशे के आदी लोगों की संख्या कितनी है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में हजारों करोड़ रुपये का नशा पकड़े जाने के बावजूद नशे के बढ़ते प्रभाव पर हरियाणा व पंजाब सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है।
पंजाब के नशे की आदी लोगों की संख्या कितनी?
अगली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने मालखानों से नशे का निपटारा करने की प्रक्रिया को लेकर जवाब दाखिल करने का दोनों राज्यों को आदेश दिया है। इसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) से पूछा है कि हरियाणा और पंजाब में नशे के आदी लोगों की संख्या कितनी है।
जनहित याचिका के तौर पर सुनने का निर्णय
लोगों को जागरूक करने और नशे के चंगुल से बचाने के लिए दोनों राज्यों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।दिसंबर में बीएसएफ के डीजी ने प्रेस वार्ता कर सरहद पर नशे की तस्करी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इसे बेहद गंभीर मानते हुए हाई कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के तौर पर सुनने का निर्णय लिया था।यह भी पढ़ें- Punjab Weather Update: आज भी रहेगा घना कोहरा, अभी और सताएगी शीतलहर; जानें इस हफ्ते मौसम का हाल
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