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'अवैध हिरासत में कहां रखा है?' सवाल का जवाब न देने पर HC ने अमृतपाल के वकील को लगाई फटकार

भगोड़े अमृतपाल सिंह के वकील को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट अवैध हिरासत से जुड़ी याचिता पर सुनवाई कर रहा था। अब इस मामले में सुनवाई 24 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

By Jagran NewsEdited By: Rajat MouryaUpdated: Wed, 12 Apr 2023 11:24 AM (IST)
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HC ने अमृतपाल के वकील को लगाई फटकार
चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस बीते एक महीने से ढूंढ रही है। इस बीच उसके वकील को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि याची के वकील ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि अमृतपाल सिंह को पजाब पुलिस ने अवैध हिरासत में कहां पर रखा है।

बता दें कि 'वारिस पंजाब दे' संगठन की ओर से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को अवैध हिरासत में रखा है और उसे कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए।

'अवैध हिरासत में कहां पर रखा है?'

दूसरी ओर, पंजाब सरकार अमृतपाल के हिरासत में होने के आरोप को पहले ही सिरे से नकार चुकी है। पिछली सुनवाई पर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कहा था कि "वह बताएं कि अमृतपाल को अवैध हिरासत में कहां पर रखा गया है।"

'हमें नहीं मिला कोई जवाब'

इसी याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अमृतपाल के वकील ने बताया कि वह अपना पक्ष दाखिल कर चुके हैं। वहीं, सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि उन्हें याचिकाकर्ता की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।

HC ने वकील को लगाई फटकार

इस पर अमृतपाल के वकील ने कहा कि वह अपने उत्तर की प्रति भारत सरकार को सौंप चुके हैं। इसी को लेकर उच्च न्यायालय ने वकील को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुख्य प्रतिवादी पंजाब सरकार है और उनको ही जवाब नहीं दिया गया। इस पर याची पक्ष ने कहा कि उन्हें इसके लिए कुछ मोहलत दी जाए। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 24 अप्रैल तक स्थगित कर दी।

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