Punjab News: हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मियों को सेवा के अतिरिक्त दो साल का लाभ देने वाली याचिका को किया खारिज
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मियों को सेवा के अतिरिक्त दो साल का लाभ देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनी। जिसके बाद कहा कि जब पीआरटीसी ने सर्कुलर अपनाया तो लाभ देना ही होगा। बता दें चिकाकर्ता ने सिंगल बेंच के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी। पढ़िए पूरी खबर।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। (Punjab Hindi News) पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पीआरटीसी को झटका देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली दो अपील खारिज कर दी हैं। दिव्यांग कर्मियों को सेवा के अतिरिक्त दो वर्ष का लाभ देने के सिंगल बेंच के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई थी।
याचिका दाखिल करते हुए पीआरटीसी ने कहा था कि याचिकाकर्ता मार्च और मई 2015 में रिटायर हुए थे जबकि पीआरटीसी ने दिव्यांग कर्मियों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का लाभ देने वाला सर्कुलर 2016 में अपनाया था।
ऐसे में इसका लाभ याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बार यदि सरकार के सर्कुलर को स्वीकार किया गया है तो इसका लाभ सभी कर्मियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें: Punjab News: सुखबीर बादल ने 1984 के ताजा किए घाव, बोले- ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर कांग्रेस को न दें वोट
सर्कुलर स्वीकार करने के आदेश में यह लिखा गया है कि इसे स्वीकार किया जा रहा है लेकिन इसे कब से प्रभावी माना जाएगा। यह नहीं। इस आधार पर हाईकोर्ट ने पीआरटीसी (PRTC) की दो अपील खारिज करते हुए कर्मियों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का लाभ जारी करने के आदेश को बरकरार रखा है।
यह भी पढ़ें: Punjab News: 'दो साल हो जाएंगे नहीं मिला न्याय...', संगरूर में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का छलका दर्द
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।