Punjab News: अमृतपाल के साथी सरबजीत कलसी ने NSA को दी चुनौती, HC ने पंजाब और केंद्र सरकार से मांगा जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगी सरबजीत उर्फ दलजीत कलसी की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब व केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कलसी ने अपनी याचिका में कहा है कि उसका तो अजनाला केस और न ही किसी अन्य केस से संबंध है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) के कथित सहयोगी सरबजीत उर्फ दलजीत कलसी (Sarabjit Singh Kalsi) की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने और इसे विस्तार देकर हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब व केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादी पक्ष को 18 सितम्बर तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।
जानबूझकर अजनाला केस में फंसाया जा रहा: कलसी
कलसी ने अपनी याचिका में कहा वह फिल्म कलाकार और निर्देशक, इसका न तो अजनाला केस और न ही किसी अन्य केस से है संबंध है उसे जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा, इसलिए उस पर नए सिरे से लगाए एनएसए के आदेश को रद किए जाएं।
कलसी ने अपनी याचिका में कहा कि उसे अजनाला पुलिस थाने पर पिछले साल 23 फरवरी को हुए हमले की एफआईआर में भी नामजद किया हुआ है, उस मामले में आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई और ट्रायल कोर्ट में चल रहे इस केस में उसे पेश नहीं किया गया है। कलसी डेढ़ साल से डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है।
कलसी की याचिका पहले भी हो चुकी है खारिज
इससे पहले कलसी की हाई कोर्ट एक याचिका खारिज कर चुका है। उस याचिका में कलसी ने अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बहाल करने की मांग की थी।
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उस समय पंजाब पुलिस की तरफ से जवाब दायर कर कहा गया था कि कलसी को अनुच्छेद 21 का लाभ नहीं दिया जा सकता है। उसने कहा कि अनुच्छेद 21 के परविधान को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो।
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