Punjab News: 'दिव्यांगों के अधिकारों का हो रहा हनन, नहीं दिया जा रहा आरक्षण', याचिका पर HC ने सरकार से मांगा जवाब
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने दिव्यांगों की पदोन्नति में आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार ग्रुप ए, बी, सी, डी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की मांग करने वाली जनहित याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश अनिल खेतरपाल ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। दिव्यांग कर्मचारी संघ ने जनहित याचिका दायर कर दावा किया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के विभिन्न परविधान को लागू नहीं किया जा रहा है।
'लंबे समय से दिव्यांग आयुक्त की नियमित नियुक्ति नहीं हुई'
याचिका में यह भी कहा गया है कि 2016 अधिनियम की धारा 79 के अनुसार राज्य में लंबे समय से दिव्यांग आयुक्त की नियमित नियुक्ति नहीं हुई है और अधिनियम की धारा 23 के परविधान के बावजूद प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है।दर्ज याचिका में कहा गया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का सभी विभागों द्वारा समान रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।
23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
आगे बताया गया कि पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 में पंजीकृत कर्मचारियों से पीसीएस रजिस्टर ए-II के 21 पदों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें दिव्यांगों को कोई उचित आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस पद के लिए दिव्यांग उम्मीदवार के लिए एक पद आरक्षित कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी।यह भी पढ़ें: Punjab News: तीन नए आपराधिक कानूनों को शॉर्ट में पुकारा जाएगा, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट कहा- कानून का नहीं होगा उल्लंघन
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