Punjab Haryana HC: जेल भेजने वाली पत्नी क्रूर.... गुजारे भत्ते की हकदार नहीं, याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया तलाक का आदेश
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कहा कि पति की प्राथमिकी में अगर पति जेल जाता है तो यह पत्नी की क्रूरता है। अदालत ने कहा कि इस क्रम में पत्नी गुजारा भत्ता की पात्र भी नहीं है। पति ने याचिका में बताया कि वह 19 वर्षों से एक साथ रह रहे हैं। लेकिन पत्नी ने उसे क्रूरता मामले में जेल भिजवा दिया।
राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पति की अपील को स्वीकार करते हुए तलाक का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में यदि पति जेल जाता है तो यह पत्नी की क्रूरता है, पति तलाक का हकदार है और पत्नी क्रूरता के लिए गुजारा भत्ता की पात्र नहीं है।
पति ने याचिका में बताया कि वह और उसकी पत्नी पिछले 19 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं और क्रूरता मामले में याची को जेल होने के बाद अब वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता। याचिका का विरोध करते हुए पत्नी ने तर्क दिया कि वह अभी भी उसके साथ रहने के लिए तैयार और इच्छुक है।
पत्नी के खिलाफ लगाए गए क्रूरता के आरोप अप्रमाणित
हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने तलाक के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पत्नी ने 2007 में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर की थी।कोर्ट ने पत्नी के क्रूरता के कृत्य को माफ कर दिया था। साथ ही पत्नी के खिलाफ लगाए गए क्रूरता के आरोप अप्रमाणित रहे, जबकि न्यायालय ने यह नहीं देखा कि वास्तव में पत्नी की ओर से क्रूरता हुई।
हाईकोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी कोई संपत्ति नहीं हैं कि न्यायालय उन्हें साथ रहने के लिए बाध्य कर सकता है। निस्संदेह न्यायालय और संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे यथासंभव विवाह को बचाएं।
लेकिन जब कोई गुंजाइश नहीं हो अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। वर्तमान मामले में, विवाह का भावनात्मक आधार पूरी तरह से खत्म हो चुका है।यदि न्यायालयों को लगता है कि व्यावहारिक रूप से उनके साथ रहने की कोई संभावना नहीं है तथा विवाह पूरी तरह से टूट चुका है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है, तो तलाक का आदेश दिया जाना चाहिए।
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