Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Ayushman Yojana: निजी अस्पतालों को फंड न देने पर HC का एक्शन, पंजाब सरकार के 4 अफसरों का रोका वेतन

पंजाब सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र से प्राप्त 350 करोड़ रुपये के फंड के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों को भुगतान न करने पर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 30 दिसंबर 2021 से 24 सितंबर 2024 तक भुगतानों का विवरण मांगा है।

By Dayanand Sharma Edited By: Prince Sharma Updated: Fri, 27 Sep 2024 10:45 PM (IST)
Hero Image
पंजाब सरकार ने HC ने दिसंबर 2021 से आयुष्मान फंड के उपयोग का मांगा विवरण

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब सरकार द्वारा आयुष्मान भारत पीएम-जय मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र से 350 करोड़ रुपये का फंड प्राप्त होने के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों का भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन जब्त करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से 30 दिसंबर, 2021 से 24 सितंबर 2024 तक भुगतानों की तिथि व विवरण उनके बिलों के साथ बताने को कहा है। आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत अस्पतालों व चिकित्सा संस्थानों ने अपने लंबित बकाये की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

'अस्पतालों को क्यों नहीं दिया गया वेतन'

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने 18 दिसंबर 2022 तक 500 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी स्वीकार की परंतु इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रही कि अस्पतालों को भुगतान क्यों नहीं किया गया।

जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पंजाब व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए धनराशि प्राप्त करने के बाद केवल वास्तविक लाभार्थियों को जारी करने के लिए उक्त धनराशि की संरक्षक है।

नागरिकों को उनके बकाया के लिए मुकदमेबाजी करने और वास्तविक प्राप्तकर्ता की कीमत पर उक्त अनुदानों का दुरुपयोग करने के लिए राशि को अपने पास रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

हाई कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश की आवश्यकता होती है, जिन्होंने धनराशि का गलत तरीके से उपयोग किया या डायवर्ट किया।

विज्ञापन प्रकाशित करने का भी मांगा विवरण

कोर्ट ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर हलफनामे में बताया जाए कि आयुष्मान भारत पीएम-जय मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना भुगतान के लिए केंद्र से प्राप्त राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है या नहीं, जिनके लिए राशि का उपयोग किया गया है। कोर्ट ने प्रिंट व आडियो वीडियो मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के व्यय का विवरण भी मांगा है।

यह भी पढ़ें- पंजाब के CM भगवंत मान अभी अस्पताल में ही रहेंगे भर्ती, डॉक्टर ने हेल्थ को लेकर दिया बड़ा अपडेट

लोकल न्यूज़ का भरोसेमंद साथी!जागरण लोकल ऐपडाउनलोड करें