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पंजाब की जेलों में जैमर लगाने में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- आपातकाल जैसे हालात

पंजाब की जेलों में जैमर लगाने में देरी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को शुक्रवार सुबह 10 बजे वीसी के जरिए तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जेलों में आपातकाल जैसे हालात हैं और सरकार फंड की कमी की दलील दे रही है। ऐसे में वीआईपी काफिलों में मौजूद जैमर को हटाकर जेलों में लगाया जाए।

By Dayanand Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Thu, 05 Sep 2024 10:22 PM (IST)
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जैमर लगाने में देरी पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। पंजाब की जेलों में जैमर लगाने में देरी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को शुक्रवार को सुबह 10 बजे वीसी के जरिए तलब किया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि जेल में आपातकाल जैसे हालात हैं और आप फंड की कमी की दलील दे रहे हैं, क्यों न वीआईपी काफिलों में मौजूद जैमर वहां से हटा कर जेलों में भेज दें।

हाईकोर्ट में जेलों में सुरक्षा को लेकर लिए गए संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि जैमर के लिए पैसे मंजूर हो चुके हैं लेकिन फंड की कमी के कारण देरी हो रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि जेलों की सुरक्षा बेहद गंभीर मामला है, जेलों में आज आपातकाल जैसे हालात बन चुके हैं। इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी सरकार गंभीर नहीं है।

हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अब चीफ सेक्रेटरी खुद इस पर जवाब दें। सुनवाई को साढ़े तीन बजे तक के लिए टाल दिया गया। शाम को हाईकोर्ट को बताया गया कि किसानों के साथ बैठक के चलते मुख्य सचिव पेश नहीं हो सके।

इसपर हाईकोर्ट ने अब सुनवाई को शुक्रवार सुबह 10 बजे तय किया है। हाईकोर्ट ने वीसी के जरिए मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जेलों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, अगर सरकार के पास फंड की कमी है तो वीआईपी सुरक्षा में लगे जैमर उतार कर जेलों में लगवा दो।

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