Punjab News: ‘बिल लाओ इनाम पाओ’, सितंबर के लिए 227 लोगों ने जीते 13 लाख रुपए से अधिक के इनाम
बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत सितंबर महीने में मेरा बिल ऐप पर बिल अपलोड करने वाले 227 विजेताओं ने 1339425 रुपए के इनाम जीते हैं। राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने सोमवार को ऑनलाइन लकी ड्रा निकाला गया। हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि विजेताओं में से सबसे अधिक 38 विजेता टैक्सेशन जिला लुधियाना के जबकि दूसरे स्थान पर 21 विजेता टैक्सेशन जिला जालंधर के हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बिल लाओ इनाम पाओ (Bill Lao Inam Pao) योजना के अंतर्गत सितंबर महीने में मेरा बिल ऐप पर बिल अपलोड करने वाले 227 विजेताओं ने 13,39,425 रुपए के इनाम जीते हैं। राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने सोमवार को ऑनलाइन लकी ड्रा निकाला गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि विजेताओं में से सबसे अधिक 38 विजेता टैक्सेशन जिला लुधियाना के, जबकि दूसरे स्थान पर 21 विजेता टैक्सेशन जिला जालंधर के हैं।
इन जिलों के विजेता हैं शामिल
राज्य के अलग-अलग हिस्सों से इस स्कीम के प्रति मिले उत्साह के बारे में इस बात से पता लगता है कि विजेताओं में से 14 टैक्सेशन जिला अमृतसर से, 10 हरेक टैक्सेशन जिलों बरनाला, गुरदासपुर और फरीदकोट से, 9 हरेक टैक्सेशन जिलों श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और मोगा से, 8 हरेक टैक्सेशन जिलों फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, पटियाला, कपूरथला, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, होशियारपुर और तरनतारन, 7 हरेक टैक्सेशन जिलों शहीद भगत सिंह नगर और रूपनगर से, टैक्सेशन जिला मानसा से 6 और टैक्सेशन जिला संगरूर से 5 विजेता शामिल हैं।
यहां पर की गई विजेताओं की सूची
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि 81 व्यक्तियों ने 10,000 रुपए की इनामी राशि जीती गई। उन्होंने बताया इस योजना के अंतर्गत ऐलान किए गए इनाम वस्तु सेवा के लिए अदा किये गए कर के पांच गुना के बराबर और अधिक से अधिक 10 हजार रुपए तक के मूल्य तक का है। विजेताओं की सूची टैक्सेशन विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दी गई है। चीमा ने बताया कि ऑनलाइन लक्की ड्रा के दौरान कुल 227 व्यक्ति इनाम के हकदार रहे, जबकि 63 अन्य व्यक्तियों के नाम उनके द्वारा अपलोड किए गए बिलों की पड़ताल के उपरांत नामंजूर कर दिए गए।
लोगों द्वारा इनके बिल अपलोड किए गए
उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ व्यक्तियों की ओर से अपलोड किये गए। बिल सितंबर की जगह अगस्त महीने के थे, कुछ मामलों में पेट्रोल के बिल अपलोड किये गए थे, कुछ बिल पंजाब से बाहर की खरीद से संबंधित थे और एक केस में अपलोड किया गया बिजनेस से बिजनेस लेन-देन से संबंधित था। वित्त मंत्री ने इस योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, उड्डयन टर्बाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस) और शराब के साथ-साथ बिजनेस-टू-बिजनेस के लेन- देन के बिक्री बिल इनाम प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य नहीं हैं।
लोगों को वस्तुएं और सेवाओं की खरीद के लिए बिल लेने की फिर से अपील करते हुए चीमा ने कहा कि पंजाब निवासियों को अधिक से अधिक इस स्कीम में हिस्सा लेना चाहिए। जिससे टैक्स की पालन का संदेश घर-घर तक पहुंचाया जा सके। समाज कल्याण की अलग-अलग योजनाओं को और अधिक बेहतर ढंग से चलाने के लिए राज्य को राजस्व पक्ष से और अधिक मजबूत किया जा सके।