Punjab: पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी भरत इंदर चहल को HC से मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति का है मामला
HC ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी भरत इंदर चहल को राहत देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि यदि आय से अधिक संपत्ति मामले में भरत इंदर चहल के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो अग्रिम जमानत दायर करने के लिए उसे तीन दिन का समय दिया जाए। अगर सात अगस्त तक कोई एफआईआर होती है तो चहल की याचिका पर उस दिन बहस होगी।
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी भरत इंदर चहल को राहत देते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया कि अगर आय से अधिक संपत्ति मामले में उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है तो अग्रिम जमानत दायर करने के लिए उसे तीन दिन का समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर सात अगस्त को मामले की अगली सुनवाई तक कोई एफआईआर होती है तो चहल की याचिका पर उस दिन बहस होगी।
राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश
बता दें कि भारत इंदर सिंह चहल के खिलाफ पंजाब विजिलेंस पिछले साल जांच शुरू कर चुका है और उनकी संपत्तियों की जांच भी गयी है। इसी के खिलाफ भारत इंदर चहल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार पिछली सरकार में नेताओं और करीबियों के खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई कर रही है और इस तरह उन्हें भी फंसाने की कोशिश की जा रही है।
चहल ने 14 दिन पहले नोटिस की मांग की
लिहाजा चहल ने हाई कोर्ट से मांग की है कि पिछले साल नवंबर में उनके खिलाफ विजिलेंस ने जो जांच शुरू की है, उस मामले में अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो उन्हें 14 दिन पहले इसका नोटिस दिया जाए। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया हैं की अगर चहल के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाती है तो उन्हे इसकी कॉपी दी जाए और उसके बाद उन्हें तीन दिन का समय दिया जाए।