Punjab News: बर्खास्त पीपीएस अधिकारी राजजीत सिंह हुंदल को HC से मिली अंतरिम जमानत, पंजाब सरकार को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से भी बर्खास्त पीपीएस अधिकारी राजजीत सिंह हुंदल को राहत मिल गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने हुंदल को अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court) से भी बर्खास्त पीपीएस अधिकारी राजजीत सिंह हुंदल (Rajjeet Singh Hundal) को राहत मिल गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने हुंदल को अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज हुआ था मामला
राज जीत के खिलाफ विजिलेंस ने 20 अप्रैल को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआइआर दर्ज की थी। इसी मामले में अब हुंदल ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की है। पिछले दिनों नशे के मामले में भी हुंदल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। अगस्त माह में ड्रग मामले में बर्खास्त पीपीएस अधिकारी राज जीत सिंह हुंदल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को तल्ख टिप्पणी के साथ खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर हुंदल को राहत दी गई तो यह न्याय ही हत्या करने जैसा होगा।
आरोपित के खिलाफ आरोप गंभीर
कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ आरोप गंभीर हैं और वह जिस तरह से काम कर रहे थे, उसका पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी। कोर्ट ने कहा कि आरोपित को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना था जो उसकी ड्यूटी का हिस्सा था, लेकिन वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर व्यवस्था को नष्ट करने में लगा रहा।
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नशे के मामले में तरनतारन आगे
चंडीगढ़ के आसपास उसने महंगी संपत्ति अर्जित की है वह भी उस दौरान जब वह तरनतारन में तैनात थे, जो एक सीमावर्ती जिला है और वहा नशे के मामले अधिक है। यह सब युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए चिंता का गंभीर विषय है।
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