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Punjab News पैसा कमाने के लिए मेडिकल स्टोर वाले लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। एक्सपायरी दवा को बेचा जा रहा है। शिकायत मिलने पर निरिक्षण किया गया था जिसमें एक्सपायरी दवाइयां मिलने के बाद मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके बाद कई मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। आगे भी कार्रवाई जारी है।

By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Sun, 14 Jul 2024 10:30 PM (IST)
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Punjab News: ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, 83 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद।

हरदीप रंधावा, अमृतसर। मेडिकल स्टोरों के खिलाफ हर रोज मिलने वाली शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए सेहत विभाग की जोनल ड्रग एंड लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा मेडिकल स्टोरों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। क्योंकि मेडिकल स्टोरों पर सेहत से खिलवाड़ करते हुए एक्सपायरी दवाइयां ही बेचकर पैसा कमाने के लिए जुटे हुए हैं।

यही नहीं मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हो रही हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोरों पर बरामद होने वाली सभी प्रतिबंधित दवाइयों का स्टोर मालिकों के पास कोई लेखा-जोखा भी उपलब्ध होता ही नहीं है। ग्रामीण में 50 मीटर दूरी व शहरी क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी पर मेडिकल स्टोर नहीं होना चाहिए।

जबकि विभाग के मापदंडों के मुताबिक ही मेडिकल स्टोर होना चाहिए। इंस्पेक्शन के बाद ही लाइसेंस जारी हो सकता है। यही नहीं मेडिकल स्टोर या होलसेल स्टोर पर क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरा नहीं लगा होने पर नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।

94 मेडिकल स्टोरों पर दस्तक

सेहत विभाग की जोनल ड्रग एंड लाइसेंस अथॉरिटी करुण सचदेव ने बताया कि साल 2024 के जनवरी के शुरू से लेकर आज तक जगह-जगह मेडिकल स्टोरों पर निरीक्षण करते हुए 94 मेडिकल स्टोरों पर दस्तक देकर विभाग की टीमों ने स्टोर मालिक पर ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत ही अदालत में केस दायर किया है। जबकि 83 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द किए हैं।

बड़ी कार्रवाई को अंजाम 

भविष्य में जिले के हरेक मेडिकल स्टोर पर भी क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरा लगाने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं, ताकि सीसीटीवी से मेडिकल स्टोर पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि मेडिकल स्टोर एक फार्मासिस्ट ही चला सकता है।

जबकि जिला अमृतसर के साथ ही साथ तरनतारन लगबग 16 लाख रुपये की दवाइयां बरामद हुई हैं। यही नहीं उन्होंने चेतावनी देकर कहा कि यदि मापदंडों के उलट चलने वाले मेडिकल स्टोर मालिकों ने तुरंत अपनी कार्यप्रणाली को ना सुधारा तो आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।

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प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद

विभाग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक को जमीनी स्तर पर लागू करने के मकसद से युद्धस्तर पर काम कर रहा है। जिला अमृतसर में 52 मेडिकल स्टोरों और तरनतारन में 31 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। गौर हो कि अमृतसर लगभग 15 लाख तो तरनतारन में लगभग में एक लाख रुपये की प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद हो चुका है।

जिला अमृतसर और तरनतारन के 74 के करीब मामले अदालत में चल रहे हैं। जबकि अमृतसर में 2200 रिटेल व 1500 होलसेल लाइसेंस के साथ ही साथ तरनतारन में 950 के करीब रिटेल विंग व 80 होलसेल लाइसेंस जारी किए गए। अमृतसर में पांच व तरनतारन में एक ड्रग कंट्रोल अधिकारी (डीसीओ) पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं।

भारी मात्रा में मिली एक्सपायरी दवाई

सेहत विभाग की जोनल ड्रग एंड लाइसेंस अथारिटी करुण सचदेव ने बताया कि पिछले महीने छेहर्टा स्थित एक निजी अस्पताल की शिकायत मिलने पर निरिक्षण किया गया था, जिसमें एक्सपायरी दवाइयां मिलने के बाद मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी हुए थे।

जबकि आदेशानुसार सात दिनों के लिए अस्पताल के मेडिकल स्टोर का सात दिनों के लिए लाइसेंस रद्द किया जा चुका है।

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