Punjab News: ईडी की अटैच भूमि पर अवैध खनन, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो CBI को सौंपेंगे मामला: हाई कोर्ट
पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने रोपड़ में ईडी की अचैट की गई 6 एकड़ भूमि पर अवैध खनन की जानकारी पर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है और अगर अगली सुनवाई तक सभी दोषी सलाखों के पीछे नहीं डाले गए तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने रोपड़ में ईडी की अचैट की गई 6 एकड़ भूमि पर अवैध खनन की जानकारी पर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है और अगर अगली सुनवाई तक सभी दोषी सलाखों के पीछे नहीं डाले गए तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी।
27 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी
रोपड़ के नंगल पुलिस स्टेशन में अवैध खनन को लेकर 27 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में एक टिप्पर चालक को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने अवैध खनन में केवल गरीब लोगों को बलि का बकरा बनाने पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस असली दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। कोर्ट ने पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस खनन माफिया से मिलकर काम कर रही है। केवल गरीब लोग निशाना बनाए जाते हैं और खनन माफिया पुलिस के शिकंजे से दूर है।
6 एकड़ भूमि पर अवैध खनन
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को रोपड़ में ईडी की अटैच की गई 6 एकड़ भूमि पर अवैध खनन के बारे में जानकारी दी गई। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा कि कैसे इस प्रकार की जमीन पर खनन होने दिया जा रहा था। इसपर एसएचओ ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई जारी रही तो अवैध खनन कैसे रुकेगा। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अवैध खनन को रोका जाए और यहां पर तो ईडी की अटैच की गई भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि अवैध खनन के दोषी अगली सुनवाई तक सलाखों के पीछे होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देंगे।