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पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने दी राहत, पूरे पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

पंजाब में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने से इनकार कर दिया है लेकिन कुछ पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी है जिनको लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इन मामलों में चुनावी प्रक्रिया पर 14 अक्टूबर तक रोक रहेगी।

By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Wed, 09 Oct 2024 06:27 PM (IST)
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Punjab News: पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने चुनावी कार्यक्रम को रद्द करने से किया इनकार।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव का रास्ता पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है। हाई कोर्ट ने चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने केवल उन पंचायत की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है, जिनको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इन मामलों में चुनावी प्रक्रिया पर 14 अक्टूबर तक रोक रहेगी और 14 अक्टूबर को हाई कोर्ट सुनवाई करके इनमें चुनाव को लेकर निर्णय लेगा। पंचायत चुनाव को लेकर 100 के करीब याचिकाएं हैं, जिनपर कल हाई कोर्ट फिर सुनवाई करेगा।

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