Punjab News: आप विधायक जसवंत सिंह को अंतरिम जमानत से SC का इनकार, क्यों नहीं मिल सकती बेल अदालत ने बताई ये वजह
आम आदमी पार्टी के विधायक माजरा को ईडी ने एक बैंक घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। जस्टिस संजय करोल और अरविंद कुमार की अवकाशकालीन खंडपीठ ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना वह आप विधायक को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दे सकते।
पीटीआई, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है।
आप विधायक माजरा को ईडी ने एक बैंक घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। जस्टिस संजय करोल और अरविंद कुमार की अवकाशकालीन खंडपीठ ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है।साथ ही, लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए माजरा के अंतरिम जमानत मांगने की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। आप विधायक की ओर से पेश अधिवक्ता ने चुनाव प्रचार करने के लिए चार जून तक की अंतरिम जमानत मांगी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना वह आप विधायक को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दे सकते।
ईडी ने छापेमारी कर बरामद किए 32 लाख
उल्लेखनीय है कि एक जून को पंजाब में मतदान होना है और मतगणना चार जून को है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले ही इस याचिका को खारिज कर दिया है।पिछले साल मई में सीबीआइ ने गज्जन माजरा के परिसरों में छापेमारी करके 40 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले से उनके तार जोड़े थे। ईडी ने भी वहां छापेमारी करके 32 लाख रुपये नकद, कुछ मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव बरमद की है।
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