Punjab: कोटकपुरा फायरिंग मामले में सुखबीर बादल समेत छह लोगों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने लगाई जमानत पर मुहर
Punjab News पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपुरा फायरिंग मामले में सुखबीर सिंह बादल को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुखबीर सिंह बादल के साथ-साथ सुमेध सैनी अमर सिंह चहल चरणजीत शर्मा परमराज उमरंगल और सुखमंदर सिंह मान को जमानत दे दी है। बता दें हाई कोर्ट पहले ही इन सभी अंतरिम जमानत देकर राहत दे चुका है।
By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Fri, 29 Sep 2023 02:56 PM (IST)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपुरा फायरिंग केस और बहबल कलां फायरिंग मामले में सुखबीर सिंह बादल को जमानत दे दी है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष को पहले मिले अंतरिम जमानत के आदेश पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है।
Punjab and Haryana High Court grants anticipatory bail to former Deputy CM of Punjab Sukhbir Singh Badal, former DGP Punjab Sumedh Singh Saini and four others in Kotkapura and Behbal kala Firing case. HC has put certain conditions and directed that petitioners shall not…
— ANI (@ANI) September 29, 2023
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुखबीर सिंह बादल के साथ-साथ सुमेध सैनी, अमर सिंह चहल, चरणजीत शर्मा, परमराज उमरंगल और सुखमंदर सिंह मान को जमानत दे दी है। बता दें हाई कोर्ट पहले ही इन सभी को अंतरिम जमानत देकर राहत दे चुका है।
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