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Punjab: कोटकपुरा फायरिंग मामले में सुखबीर बादल समेत छह लोगों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने लगाई जमानत पर मुहर

Punjab News पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपुरा फायरिंग मामले में सुखबीर सिंह बादल को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुखबीर सिंह बादल के साथ-साथ सुमेध सैनी अमर सिंह चहल चरणजीत शर्मा परमराज उमरंगल और सुखमंदर सिंह मान को जमानत दे दी है। बता दें हाई कोर्ट पहले ही इन सभी अंतरिम जमानत देकर राहत दे चुका है।

By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Fri, 29 Sep 2023 02:56 PM (IST)
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कोटकपुरा फायरिंग मामले में SAD अध्‍यक्ष सुखबीर सिंह बादल को राहत
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपुरा फायरिंग केस और बहबल कलां फायरिंग मामले में सुखबीर सिंह बादल को जमानत दे दी है। शिरोमणि अकाली दल के अध्‍यक्ष को पहले मिले अंतरिम जमानत के आदेश पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है।

हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुखबीर सिंह बादल के साथ-साथ सुमेध सैनी, अमर सिंह चहल, चरणजीत शर्मा, परमराज उमरंगल और सुखमंदर सिंह मान को जमानत दे दी है। बता दें हाई कोर्ट पहले ही इन सभी को अंतरिम जमानत देकर राहत दे चुका है।

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