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Ram Rahim Parole: फिर से पैरोल! एक नहीं, दो नहीं ढाई साल में सातवीं बार जेल से बाहर आया राम रहीम

Ram Rahim Parole News सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। बीते ढाई सालों में उसे सातवीं बार पैरोल दी गई है। उसे दो साध्वियों का दुष्कर्म करने और दो लोगों की हत्या करने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में बार-बार जेल से बाहर आने पर राम रहीम के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं।

By Preeti GuptaEdited By: Preeti GuptaUpdated: Sat, 22 Jul 2023 05:31 PM (IST)
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Ram Rahim On Parole: ढाई साल में सातवीं बार जेल से बाहर आया राम रहीम
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Ram Rahim On Parole: दुष्कर्म और मर्डर के संगीन मामले में सजायाफ्ता और सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। बीते ढाई सालों में उसे सातवीं बार पैरोल दी गई है।

गुरुवार शाम पांच बजे राम रहीम सुनारिया जेल से निकलकर यूपी के बागपत के लिए रवाना हो गया। यह पहली बार नहीं है जब राम रहीम को इस तरह की पैरोल मिली हो, इससे पहले भी राम रहीम को छह बार पैरोल दी जा चुकी है।

एक अपराधी को बार-बार पैरोल दिए जाने पर लोगों का खून खौल रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि एक दोषी को बार-बार जेल से बाहर क्यों आने दिया जा रहा है। इस खबर के माध्यम से पढ़िए कि राम रहीम कब-कब पैरोल पर बाहर आया और किस नियम और किन दलीलों को पेश कर उसे जेल से बाहर आने की अनुमति दी जा रही है।

खुद का जन्मदिन मनाने बाहर आया राम रहीम

अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम को कैद के 30 महीने में सातवीं बार पैरोल मिली है। इस साल की पैरोल उसे अपना जन्मदिन मनाने के लिए दी गई है। राम रहीम का 15 अगस्त को जन्मदिन है, इसलिए वह अपने अनुयायियों के जन्मदिन मानने के लिए बाहर आया है। राम रहीम को इसी साल जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिली थी। जानिए उसे कब-कब मिली पैरोल।

राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल

दोषी राम रहीम को अपनी दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 28 अगस्त 2017 को 20 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, इसके बाद दोबारा से उसका अपराध सिद्ध हुआ था, जिसके चलते उसे उम्रकैद हुई थी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के जुर्म में अदालत ने गुरमीत राम रहीम को 17 जनवरी, 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद जेल में एक साल से अधिक का समय बिताने के बाद उसे पैरोल मिलना शुरू हो गई थी।

2020 में मिली थी पहली और सीक्रेट पैरोल

एक साल तक जैल में सजा काटने के बाद राम रहीम को साल 2020 में पहली बार पैरोल दी गई थी। 24 अक्टूबर 2020 को राम रहीम को एक दिन की पैरोल दी गई थी। उसकी यह पहली पैरोल बहुत सीक्रेट थी। ये पैरोल इतनी गुप्त थी कि पूरे हरियाणा में केवल 4 लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। पहली बार उसे कड़ी सुरक्षा में जेल से बाहर निकाला गया था। पहली पैरोल में राम रहीम को उसकी बीमार मां से मिलने के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई थी।

21 मई, 2021 में मिली दूसरी बार पैरोल

दोषी राम रहीम को पहली पैरोल के लगभग सात महीने बाद दोबारा पैरोल दी गई थी। इस बार वह दो दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। दूसरी बार भी वह अपनी मां से मिलने के लिए गुरुग्राम गया था। उस दौरान वह मानेसर के एक फार्म हाउस में ठहरा था। सुनारिया जेल से सुबह सवा छह बजे वह जेल से बाहर आया था।

7 फरवरी 2022 को तीसरी बार मिली पैरोल

साल 2021 के बाद राम रहीम को 2022 में पैरोल दी गई थी। लेकिन इस बार उसकी पैरोल का समय पहले से अधिक था। राम रहीम इस बार 21 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। इस बार उसने पैरोल पाने के लिए यह दलील दी थी कि उसे अपनी गोद ली हुई बेटियों की शादी करनी है, जिसके चलते वह जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद वह अपने परिजनों के साथ गुरुग्राम आश्रम गया था।

जून 2022 में चौथी बार पैरोल

दुष्कर्म और हत्या के दोषी को तीसरी बार पैरोल देने के लगभग तीन महीने बाद फिर से पैरोल मिल जाती है। पहले 2 1 दिन की पैरोल मिली थी। वहीं इस बार सीधे एक महीने की उसे पैरोल दी गई थी। जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम बागपत स्थित अपने आश्रम में गया था।

अक्टूबर 2022 पांचवी बार

डेरा प्रमुख राम रहीम को अक्टूबर 2022 में 40 दिनों की पैरोल दी गई थी। पैरोल से बाहर निकलने के बाद राम रहीम बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा था।

21 जनवरी 2023 छठी बार

दोषी राम रहीम को अक्टूबर के बाद फिर इसी साल जनवरी में पैरोल दी गई थी। इस बार उसे हरियाणा सरकार ने 40 दिन की पैरोल दी थी। डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए उसे पैरोल मिली थी।

सातवीं बार जेल से बाहर आया राम रहीम

ढाई साल में सातवीं बार उसे फिर 20 जुलाई 2023 को पैरोल दी गई है। इस बार उसे 30 दिन की पैरोल मिली है। जेल प्रशासन ने राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं है और वह फिर यूपी के बागपत में स्थिति बरनावा आश्रम में रहेगा।

हर साल कैदी को मिलती है 70 दिन की पैरोल

डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना के अनुसार कानून के तहत ही कैदी को जेल से बाहर आने की अनुमति मिलती है। जितेंद्र खुराना ने बताया कि जो भी जेल के अंदर होता है, उन्हें एक साल के अंदर 70 दिन की पैरोल दी जाती है। इसी के साथ कैदी को 21 से 28 दिन की फरलो मिलना उनका अधिकार है।

प्रवक्ता ने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी गई है। यह पूरी तरह से कानून के दायरे में है। उन्होंने कहा कि साढ़े चार महीने पहले राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई थी उसमें से जो शेष बची थी। वहीं पैरोल राम रहीम को अब दी गई है।

पैरोल के लिए राम रहीम ने क्या-क्या दी दलीलें?

  • बीमार मां को देखने के लिए
  • अपनी गोद ली हुई बेटियों की शादी कराने के लिए
  • अपने खेतों की देखभाल करने के लिए
  • पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती मनाने के लिए
  • खुद का जन्मदिन मनाने के लिए

क्या होती है पैरोल?

किसी कैदी को सजा पूरी होने से मिलने वाली कुछ दिनों की रिहाई पैरोल होती है। हालांकि, पैरोल किसी कैदी को तब ही दी जाती है जब जेल में उसका व्यवहार अच्छा होता है। इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने के लिए जरूरी वजह बतानी पड़ती है और जिस राज्य की जेल में कैदी सजा काट रहा होता है उस राज्य की सरकार उसे पैरोल देने पर आखिरी फैसला करती है।

पैरोल मिलने की परिस्थितियां

किसी भी कैदी को पैरोल तब ही दी जाती है जब वह कम से कम एक साल जेल में बिता चुका होता है। परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के चलते पैरोल मिलती है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना का शिकार होने पर पैरोल मिलती है। परिवार के किसी सदस्य की शादी, पत्नी का प्रसव, अधूरे सरकारी कार्य पूरा करने की जरूरत, वसीयत बनाने की जरूरत, जेल में अगर इलाज न हो सके तो कैदी विशेष इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में पैरोल पर जा सकता है।

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