Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Punjab News: Sidhu Moosewala हत्‍याकांड के आरोपित टीनू का साथ देने वाले SI को राहत, HC ने दी अंतरिम जमानत

सिद्धू मूसेवाला हत्‍याकांड के आरोपित गैंगस्‍टर दीपक टीनू को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने वाले सस्‍पेंड सब-इंस्‍पेक्‍टर को राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर प्रितपाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। आरोप था कि सीआईए की हिरासत में रहने के दौरान दीपक तत्कालीन सीआईए सब-इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह की मदद से फरार हो गया था।

By Inderpreet Singh Edited By: Himani SharmaUpdated: Mon, 20 Nov 2023 03:58 PM (IST)
Hero Image
HC ने बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर प्रितपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर प्रितपाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। जिसने कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपित गैंगस्टर दीपक टीनू को पुलिस हिरासत से भागने में मदद की थी।

टीनू लॉरेंस बिश्नोई का कथित सहयोगी है जिसने हत्या के लिए शार्प शूटरों की व्यवस्था करने में मदद की थी। आरोप था कि सीआईए की हिरासत में रहने के दौरान दीपक तत्कालीन सीआईए सब-इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह की मदद से फरार हो गया था।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह पर अक्टूबर 2022 में जिला मानसा में आईपीसी की धारा 222, 224, 225-ए, 212, 216, 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54, 59 के तहत मामला दर्ज किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं।

यह भी पढ़ें: आज भी दिलों पर राज कर रहे Sidhu Moosewala, इस एल्बम ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; 90 करोड़ लोगों ने किया पसंद

प्रीतपाल के वकील ने कहा कि आरोपी दीपक ने सुरक्षा एजेंसियों को कई गुप्त जानकारी प्रदान की और सीआईए स्टाफ मानसा से भागने के दिन, उसने जांच एजेंसी को प्रलोभन दिया कि वह गैंगस्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे भारी मात्रा में हथियार पकड़वा करवा सकता है। उसके प्रलोभन पर पूरा सीआईए स्टाफ फस गया और वह हिरासत से भाग गया।

हाई कोर्ट ने जमानत पर किया रिहा

कोर्ट को बताया गया कि दीपक को अब दिल्ली से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि मामले में अन्य सह-आरोपित सुनील कुमार लोहिया, कुलदीप सिंह और अन्य को हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है।

यह भी पढ़ें: Sidhu Moosewala पर लिखी 'Who is Moosewala' हुई लॉन्‍च, बुक के जरिए फैंस से जुड़ेंगे सिद्धू; जानिए कौन है लेखक

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने उपरोक्त तथ्यों को सत्यापित करने के लिए कुछ समय की मांग की। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को समय देते हुए बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर प्रीतपाल को ट्रायल कोर्ट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत बांड प्रस्तुत करने पर सुनवाई की अगली तारीख तक वर्तमान मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसी के साथ हाई कोर्ट के जस्टिस एम एस संधु ने मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित कर दी।

लोकल न्यूज़ का भरोसेमंद साथी!जागरण लोकल ऐपडाउनलोड करें