पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर के 2.5 किमी एरिया नहीं बेच सकेंगे मीट-चिकन, शराब बिक्री पर भी पाबंदी
नगर निगम की बैठक महापौर कुलभूषण गोयल की अध्यक्षता में हुई जिसमें सभी एजेंडे नोकझोंक के बीच पास कर दिए गए। बैठक में मनसा देवी मंदिर के आसपास ढाई किलोमीटर दायरे में मीट एवं शराब की दुकानें बंद का भी फैसला लिया गया।
By Edited By: Updated: Thu, 29 Sep 2022 10:55 PM (IST)
जागरण संवाददाता, पंचकूला : नगर निगम की बैठक महापौर कुलभूषण गोयल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी एजेंडे नोकझोंक के बीच पास कर दिए गए। बैठक में मनसा देवी मंदिर के आसपास ढाई किलोमीटर दायरे में मीट एवं शराब की दुकानें बंद करने के बारे में विस्तृत चर्चा के बाद फैसला लिया गया कि इस क्षेत्र को होली क्षेत्र घोषित किया जाए।
औद्योगिक क्षेत्र और डंपिंग ग्राउंड के पास एयर प्यूरीफायर लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। याशी कंसल्टेंसी ने गृहकर का सर्वे गलत किए जाने पर पार्षदों ने सर्वसम्मति से इस कंपनी को नोटिस देकर सरकार को पेमेंट रोकने का प्रस्ताव पास किया। पार्षदों ने कहा कि कंपनी के किए गए सर्वे में सरकारी भवनों का भी कोई विवरण नहीं है, इसलिए गृहकर का आकलन कर जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, ताकि रिकवरी की जा सके। नगर निगम पंचकूला के कर्मचारियों के लिए अपने किसी धार्मिक प्रोग्राम व रस्मक्रिया के लिए सामुदायिक केंद्र को तीन घंटे के लिए 50 प्रतिशत की छूट देने के प्रस्ताव के साथ ही ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक केंद्र की बुकिंग 1100 रुपये और 500 रुपये धर्मशाला बुकिंग के निर्धारित किए गए। साथ ही ग्रामीणों इलाकों की धर्मशाला में लगे चौकीदारों को शहरी क्षेत्र में शिफ्ट करने का प्रस्ताव पास किया।
यह मुद्दे किए गए सर्वसम्मति से पास
शहर के सभी पार्को में कंपोस्ट पिट बनाए जाएंगे सेक्टर-20 के सामुदायिक केंद्र का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी श्मशानघाटों की मरम्मत करने नगर निगम के गांव भानू में एनडीआरएफ की ओर से आरआरसी के लिए चयनित नगर निगम की 17 कनाल आठ मरला मलकीयत भूमि को कलेक्ट्रेट रेट पर देने टीबीआरएल रामगढ़ से सेक्टर 30 और गांव बिल्ला में 100 मीटर को छोड़कर बिल्डिंग प्लान/परमिशन अप्रूव करने शहर में चल रही विभिन्न गैस एजेंसियों के गोदामों को गांव कोट जसवंतगढ़ में कलेक्ट्रेट का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से लेकर जगह अलाट करने वीटा बूथ के आसपास अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से पहले 5000 और उसके बाद 10000 रुपये चालान करने गांव कोट में बिना अनुमति के वन विभाग की बनाई गई नर्सरी को तुरंत नगर निगम के कब्जे में लेने
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