Punjab News: 'राम रहीम पर मामला लंबित, मुकदमा चलाने के लिए तत्काल मंजूरी दें CM मान'; पंजाब सरकार से शिअद की मांग
Punjab News शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार से राम रहीम राम रहीम पर लंबित मामले में मुकदमा चलाने के लिए तत्काल मंजूरी देने की मांग की है। शिअद ने पंजाब सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कांग्रेस के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि डेरा प्रमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी क्यों नही दी गई।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणी अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता परमबंस सिंह रोमाणा ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार से डेरा सिरसा प्रमुख राम रहीम (Ram Rahim) के खिलाफ धारा 295-ए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है।
साथ ही उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आदेश देने के लिए डेरा नेता हनीप्रीत को नामजद कर गिरफ्तार करने और बेअदबी के आरोपी प्रदीप कलेर को उसके खिलाफ दो लंबित मामलों में तत्काल गिरफ्तारी को मंजूरी देने की मांग की है।
कांग्रेस के नक्शेकदम पर चल रहे मान: रोमाणा
परमबंस सिंह रोमाणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले दो साल से राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में किस सौदे के तहत देरी की है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान पिछली कांग्रेस सरकार के नक्शेकदम पर चल रहे हैं।उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए धारा 295-ए के तहत राम रहीम पर मुकदमा चलाने के लिए एसआईटी द्वारा किया गया आवेदन सितंबर 2021 से लंबित हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि डेरा प्रमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी क्यों नही दी गई, जबकि अन्य सभी आरोपियों के लिए यह मंजूरी दे दी गई है।
डेरा प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई न करने का कारण चुनाव: शिअद
रोमाणा ने कहा कि डेरा प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई न करने का मुख्य कारण आगामी उपचुनाव और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। रोमाणा ने कहा कि हनीप्रीत को नामजद या गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि छह महीने पहले धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में डेरा नेता प्रदीप कलेर ने उसे मुख्य आरोपी बताया था।कलेर पर तीन एफआईआर दर्ज: रोमाणा
रोमाणा ने हैरानी जताते हुए कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की चोरी, सिखों को अपने ग्रंथ को बचाने के लिए चुनौती देने वाले पोस्टर चिपकाने और पवित्र ग्रंथ साहिब को फाड़ने और उसके पन्नों को खुर्द-बुर्द करने के संबंध में तीन एफआईआर दर्ज की गई थी।यह भी पढ़ें: Punjab News: सिख फॉर जस्टिस संगठन को फंडिंग के आरोपी को मिली जमानत, HC ने कहा- लंबा ट्रायल अपने आप में सजा
इसके बावजूद कलेर को केवल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया, जबकि तीनों मामले बाजाखाना पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि कलेर को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है और बाकी दो मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे एक खास स्क्रिप्ट के अनुसार बयान देने के निर्देश दिए गए हैं।
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