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Punjab Cabinet: 28 व 29 नवंबर को पंजाब विधानसभा का पांचवां सत्र, CM मान ने कैबिनेट बैठक में लिए कई फैसले

बुधवार को पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 16वीं विधानमंडल के पांचवें सत्र को बुलाने को लेकर था। इस सत्र के लिए अब मंजूरी मिल चुकी है। पंजाब विधानसभा का सत्र आने वाली 28 व 29 नवंबर को होगा और इस दौरान कई बिल पास भी किए जाएंगे। इसके बारे में जानकारी पजांब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल चीमा के द्वारा ट्विटर पर दी।

By Jagran NewsEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Mon, 20 Nov 2023 03:37 PM (IST)
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28 व 29 नवंबर को पंजाब विधानसभा का शुरू होगा सत्र

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट (Punjab Cabinet) ने 28 और 29 नवंबर को 16वीं पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly 16th Session) का पांचवां सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी। इस संबंध में निर्णय सोमवार को यहां पंजाब सिविल सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

सत्र की शुरुआत 28 नवंबर को दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के साथ होगी और दो दिवसीय सत्र का कामकाज जल्द ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा तय किया जाएगा।

इन पदों पर होंगी भर्तियां

महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पटियाला में नौ पद सृजित करने और भरने को मंजूरी मंत्रिमंडल ने महाराजा भूपिंदर सिंह खेल विश्वविद्यालय, पटियाला में सीधी भर्ती के माध्यम से तकनीकी कैडर के नौ पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दे दी।

— CMO Punjab (@CMOPb) November 20, 2023

इन पदों में सहायक मैनेजर का एक पद, प्रोग्रामर के दो पद, टेक्निकल असिस्टेंट और क्लर्क-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटर के दो पद होंगे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना खेल के क्षेत्र में पाठ्यक्रम, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य में खेल के स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से की गई थी और इन पदों से विश्वविद्यालय के संचालन और छात्रों को उनकी दैनिक गतिविधियों में सुविधा होगी।

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पंजाब नहर एवं जल निकासी विधेयक, 2023 पर मुहर

कैबिनेट ने पंजाब राज्य में नहरों और जल निकासी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए पंजाब नहर और जल निकासी विधेयक, 2023 को भी मंजूरी दे दी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और भूमि मालिकों को सिंचाई के लिए बिना किसी बाधा के नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए नहरों, नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों का रखरखाव, मरम्मत और समय पर सफाई सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा, विधेयक जल उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण और पानी की अनावश्यक बर्बादी के खिलाफ अन्य नियमित प्रतिबंधों के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करेगा।

पी.एस.एस.डब्ल्यू.बी. कर्मचारियों को बंद करने व विलय करने की हरी झंडी

पंजाब कैबिनेट ने पंजाब राज्य समाज कल्याण बोर्ड (PSSWB) और इसके मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पांच ICDS को बंद करने का फैसला किया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में ब्लॉक सहित स्टाफ के विलय को भी मंजूरी दी गई।

बंदियों की अग्रिम रिहाई के प्रकरण अग्रेषित करने पर निरस्तीकरण की स्वीकृति

कैबिनेट ने राज्य की जेल में एक कैदी की आजीवन कारावास की सजा को कम करने के मामले को भेजने की मंजूरी दे दी, जबकि ऐसे चार अन्य मामलों को खारिज कर दिया गया. भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इन विशेष छूट/अग्रिम रिहाई मामलों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजा जाएगा।

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