शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों साइड से खुलेगी एक-एक लेन; पंजाब-हरियाणा के अफसरों को दिए आदेश
शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं हरियाणा और पंजाब ने कमेटी गठन करने के लिए अदालत में नाम भी दिए हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों को एक हफ्ते में इस संबंध में मीटिंग कर मॉडलिटी तय करने को कहा है।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए पंजाब, हरियाणा के डीजीपी को आसपास के जिलों के एसपी के साथ एक सप्ताह में बैठक करने का निर्देश दिया है।
शंभू बॉर्डर को खोलने संबंधी मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। सोमवार को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा सरकार ने मामले में अलग कमेटी बनाने के लिए अदालत में नाम दिए हैं।
दोनों साइड से एक लेन खुलेगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने को कहा है। एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाइवे खोलने के आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दोनों साइड से एक-एक लेन खुलेगी। साथ ही पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों को एक हफ्ते में इस संबंध में मीटिंग कर मॉडलिटी तय करने को कहा है। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को करेगा।पंजाब-हरियाणा सरकार ने कमेटी के लिए दिए नाम
शंभू बॉर्डर मामले में विवाद के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाई जाने के आदेशों पर हरियाणा सरकार ने छह और पंजाब में एक नाम सुप्रीम कोर्ट को आज दे दिया हैं। पंजाब सरकार ने GNDU के प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मन को इस कमेटी में शामिल किए जाने की सिफारिश की है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।हरियाणा सरकार ने दिए ये छह नाम
- रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह
- हरियाणा के पूर्व डीजीपी बी एस संधू
- हरियाणा के रिटायर्ड IAS अधिकारी सुरजीत सिंह
- चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी बलदेव सिंह कंबोज
- कृषि एक्सपर्ट दविंदर शर्मा
- कृषि एक्सपर्ट सरदार हरबंस सिंह