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सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: जज की बेटी कल्याणी को हाई कोर्ट से मिली जमानत, 3 महीने बाद जेल से बाहर आएगी

Sippy Sidhu Murder Case पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील व नेशनल शूटर सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्या के आरोप में गिरफ्तार जज की बेटी कल्याणी सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कल्याणी को 15 जून को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था।

By Ankesh ThakurEdited By: Updated: Tue, 13 Sep 2022 11:08 AM (IST)
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Sippy Sidhu Murder Case: कल्याणी सिंह चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद थी।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील व नेशनल शूटर सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्या के आरोप में गिरफ्तार जज की बेटी कल्याणी सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। 

कल्याणी सिंह ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले 2 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखा गया था। जस्टिस सर्वेश्वर ठाकुर की पीठ ने मामले सुनवाई करते हुए कल्याणी सिंह को जमानत दी है। आरोपित कल्याणी सिंह को 90 दिन बाद जमानत मिली है। 

बता दें कि सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में आरोपित कल्याणी सिंह को सीबीआइ ने 15 जून को गिरफ्तार किया था। दो बार रिमांड पर लेने के बाद सीबीआइ अदालत ने कल्याणी को न्यायिक हिरासत में भेजा। वह पिछले 21 जून से चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद है।

वहीं, मामले सीबीआइ ने चंडीगढ़ जिला अदालत में सोमवार को चार्जशीट दायर की है। सीबीआइ की इस चार्जशीट में कुल 84 गवाह शामिल किए हैं। वहीं, चार्जशीट में पहले से उजागर इस तथ्य का भी सीबीआइ ने जिक्र किया है कि सिप्पी सिद्धू हत्या के समय सेक्टर-27 के पार्क के पास आरोपित कल्याणी और एक शूटर को वहां स्थित एक कोठी मालिक और उसके नौकर ने देखा था। 

7 साल बाद हुई थी कल्याणी की गिरफ्तारी

जबकि, इस मामले में करीब सात साल बाद गिरफ्तार जज की बेटी कल्याणी सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और उसे आज जमानत मिली है। इससे पहले चंडीगढ़ जिला अदालत में सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट ने कल्याणी को जमानत नहीं दी थी।

सीबीआइ ने किया था जमानत का विरोध

गौरतलब है कि बीते हफ्ते भी हाई कोर्ट में आरोपित कल्याणी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कल्याणी को अदालत नहीं लाया गया था। जामनत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआइ ने कहा कि कल्याणी को अभी जमानत नहीं दी सकती, क्योंकि अगर वह बाहर आई तो अपने रुतबे के दम पर वह केस को प्रभावित कर सकती है। अभी केस की जांच भी चल रही है और सुबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं।

सीबीआइ ने कोर्ट में सिप्पी सिद्धू हत्या की वजह भी बताई थी

सीबीआइ ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट में बताया कि सिप्पी सिद्धू और कल्याणी क्लोज रिलेशनशिप में थे। कल्याणी सिप्पी सिद्धू से शादी करना चाहती थी। इसलिए कल्याणी की तरफ से शादी के प्रस्ताव सिप्पी के घर भेजा गया था, लेकिन सिप्पी के घरवालों ने शादी इनकार कर दिया था। सीबीआइ ने कोर्ट में यह भी बताया था कि शादी से इनकार होने के बाद सिप्पी ने कल्याणी की कुछ आपत्तिजनक फोटो परिवार और दोस्तों के बीच साझा की थी। सीबीआइ ने दावा किया कि इसी वजह से कल्याणी ने सिप्पी को रास्ते से हटाया। इतना ही नहीं सीबीआइ ने यह भी दावा किया है कि सिप्पी को चार गोलियां मारी गई थी, जिसमें से एक गोली कल्याणी ने भी चलाई है। बता दें कि साल 2015 में सुख मनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू का सेक्टर-27 पार्क में हत्या हुई थी। सिप्पी सिद्धू की बाडी चार बुलेट लगी थी। 

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