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सूखा और गीला कचरा अलग नहीं किया तो लगेगा 2 लाख तक का जुर्माना

स्त्रोत स्तर पर ही गीले और सूखे कचरे को अलग नहीं करना अब काफी महंगा पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर 200 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा।

By JagranEdited By: Updated: Tue, 04 Sep 2018 11:33 AM (IST)
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सूखा और गीला कचरा अलग नहीं किया तो लगेगा 2 लाख तक का जुर्माना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : म्यूनिसिपल कारपोरेशन चंडीगढ़ 'सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2018' को इस सप्ताह मंजूरी मिल जाएगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अरुण कुमार गुप्ता ने मंगलवार को इस पर अहम मीटिंग बुलाई है। नगर निगम इन बायलॉज को 26 जुलाई की हाउस मीटिंग में ही पास कर चुका है। सोलिड वेस्ट की समस्या से निपटने के लिए इसमें शहर को गारबेज फ्री बनाने के लिए यूजर फीस से लेकर पेनल्टी तक का प्रावधान किया गया है। स्त्रोत स्तर पर ही गीले और सूखे कचरे को अलग नहीं करना अब काफी महंगा पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर 200 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। जबकि सभी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और संस्थानों को गीले कचरे को कंपोस्ट में खुद बदलना होगा। इसके लिए नगर निगम गड्ढे आदि बनाने में मदद करेगा। गारबेज कलेक्टर भी दो अलग कंटेनर में गीले और सूखे कचरे को अलग कर प्रोसिंग प्लांट तक पहुंचाएगा। स्ट्रीट वेंडर से लेकर गारबेज कलेक्टर पर भी वॉयलेशन करने पर जुर्माना लगेगा। एमसी ने इस बार स्टार रेटिंग सिस्टम के तहत शहर को फाइव स्टार रेटिंग में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। डंपर प्लेसर की जगह लगेंगे ग्रीन-ब्ल्यू कंटेनर

अभी एमसी कचरे के लिए जिन हरे रंग के डंपर प्लेसर का इस्तेमाल करता है। उनकी जगह हरे व नीले रंग के कंटेनर रखे जाएंगे। साथ ही लोगों को भी घर पर ही गीला सूखा कचरा अलग करना होगा। इसके बाद यह गारबेज अलग-अलग ही ट्रांसपोर्ट कर प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। कडे़ नियमों का प्रावधान

बल्क में वेस्ट जेनरेट कर उसे साइट पर प्रोसेस नहीं करने वालों से एमसी कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग के लिए प्रति दिन 20 रुपये किलो चार्ज करेगा। यूजर फीस 30 दिनों तक नहीं देने वालों से फीस का 10 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जाएगा। मार्केट में लगेंगे 100 लीटर गारबेज बिन

खतरनाक अपशिष्ट वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए शहर में जगह-जगह ई-वेस्ट बिन लगाए जाएंगे। रात को वी-5 रोड और पार्किंग साइट की सफाई होगी। फ‌र्स्ट फेज के बाद आगे इसको दूसरे रोड पर भी बढ़ाना होगा। मार्केट की सफाई व्यवस्था मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को सौंपने पर विचार किया जा रहा है। मार्केट में 100 लीटर गारबेज बिन लगेंगे और इनकी सही से नंबं¨रग होगी। इनके रोजाना उठान को भी सुनिश्चित करना होगा। गारबेज फ्री सिटी के 12 पेरामीटर्स

डोर टू डोर कलेक्शन

सोर्स स्तर पर सेग्रीगेशन

पब्लिक, कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया की सफाई

वेस्ट स्टोरेज बिन, लिटर बिन, मैटीरियल रिकवरी फेसीलिटी

बल्क वेस्ट जेनरे‌र्ट्स

साइंटिफिक वेस्ट प्रोसेसिंग, लैंडफिलिंग और सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट

यूजर फीस, पेनल्टी, गंदगी के लिए मौके पर जुर्माना, प्लास्टिक बैन

सिटीजन ग्रीवांस रिड्रेसल एंड फीडबैक सिस्टम

डंपिंग ग्राउंड को खत्म करना

स्टॉर्म ड्रेन और वॉटर बॉडी की सफाई

वेस्ट कम करना

शहर खूबसूरत दिखना चाहिए रोजाना निकलता है 450 टन गारबेज

चंडीगढ़ में रोजाना 450 टन से अधिक गारबेज निकलता है। जिसमें लगभग 100 टन प्लास्टिक शामिल होता है। 125 से 150 टन गारबेज ही प्रोसेसिंग प्लांट में प्रोसेस हो पाता है। बाकी को डंपिंग ग्राउंड साइट पर फेंकना पड़ता है। प्रोसेस नहीं होने की सबसे बड़ी वजह इसका सेग्रीगेशन नहीं होना है। सभी तरह का कचरा स्त्रोत स्तर पर अलग नहीं होता जिस कारण बाद में इसे करना मुश्किल हो जाता है।

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