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सुखबीर बादल को HC से बड़ी राहत, अमृतसर के ब्यास में दर्ज FIR रद्द; DC के आदेश का उल्लंघन करने का लगा था आरोप

शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अमृतसर के ब्यास में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। साल 2021 जुलाई में बादल के खिलाफ ब्यास में एफआईआर दर्ज की गई थी। बादल पर डीसी के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। वहीं अब दो साल बाद उन्हें राहत मिली है।

By Dayanand SharmaEdited By: Rajat MouryaUpdated: Thu, 24 Aug 2023 03:11 PM (IST)
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सुखबीर बादल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अमृतसर के ब्यास में दर्ज एफआईआर रद्द (फाइल फोटो)
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बादल के खिलाफ अमृतसर में डीसी के आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर जुलाई 2021 में दर्ज एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर को अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने इस मामले में जुलाई माह में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। वीरवार को हाई कोर्ट ने बादल को राहज देते हुए उनकी एफआइआर रद करने की मांग को स्वीकार कर लिया था।

ब्यास नदी में अवैध खनन का लगाया था आरोप

बता दें कि शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने एक जुलाई 2021 को अमृतसर दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्यास नदी में अवैध खनन का आरोप लगाया था। वहीं, इसके तुरंत बाद उन्होंने पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा के साथ ब्यास नदी का दौरा किया था।

सुखबीर बादल ने वहां मीडिया के सामने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की धज्जियां उड़ाकर माइनिंग करने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ उसी दिन डिप्टी कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।

इसी एफआईआर को रद्द करवाने की मांग को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने अब हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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