Punjab News: NDPS मामले में सुखपाल खेहरा को HC से राहत, जमानत याचिका मंजूर; 28 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
NDPS मामले में सुखपाल खेहरा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। 28 सितंबर को पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। याचिका दाखिल करते हुए खेहरा ने बताया कि इस मामले में याची को विभिन्न स्तर पर राहत के बावजूद पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कानून के खिलाफ जाकर कार्रवाई कर रही है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। फाजिल्का में एनडीपीएस के 2015 में दर्ज मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखपाल खेहरा को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को मंजूर कर लिया है। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। 28 सितंबर को पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था।
याचिका दाखिल करते हुए खेहरा ने बताया कि इस मामले में याची को विभिन्न स्तर पर राहत के बावजूद पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कानून के खिलाफ जाकर कार्रवाई कर रही है। पहले वह आम आदमी पार्टी में थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी के चलते उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण यह कार्रवाई की जा रही है।
एनडीपीएस के तहत दर्ज है एफआईआर
मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में एनडीपीएस एर्ज में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने उनके पास से 2 किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देशी पिस्तौल, एक .315 बोर की पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद किए थे।यह भी पढ़ें: आतंकी गोल्डी बराड़ का फेसबुक पर नाम सर्च करेंगे तो जारी होगा अलर्ट, खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर
पुलिस जांच के बाद खेहरा का नाम आया सामने
बाद में पुलिस जांच के दौरान खेहरा का नाम सामने आया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब किए गए खेहरा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उन्हें 2015 के ड्रग्स मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2021 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था।यह भी पढ़ें: 'अकाली दल से पंजाब को बचालो', SAD की पंजाब बचाओ यात्रा पर CM मान ने कसा तंज; कहा- फिर भ्रष्टाचार के लिए मांग लेंगे माफी2022 में उन्हें जमानत मिल गई। फरवरी 2023 में शीर्ष अदालत ने ड्रग्स मामले में खेहरा के खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया। खेहरा को 28 सितंबर को पंजाब पुलिस ने उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
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