मुश्किल में राम रहीम, सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल पुराने केस में दिया झटका; बेअदबी से जुड़ा है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) को 9 साल पुराने बेअदबी मामले में झटका दिया है। कोर्ट ने 2015 में पवित्र ग्रंथ की बेअदबी से जुड़े मामलों में राम रहीम के खिलाफ कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी है। पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस भी जारी किया है।
एएनआई,चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पवित्र ग्रंथ की बेअदबी से संबंधित तीन मामलों में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ कार्यवाही पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटा दी। राम रहीम के खिलाफ ये मामले 2015 में पंजाब के फरीदकोट जिले में हुई बेअदबी की घटनाओं से संबंधित हैं।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले में उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे पर रोक के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर अपील पर गुरमीत राम रहीम सिंह को नोटिस भी जारी किया है। मार्च में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तीन बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़ा है मामला
ये मामले फरीदकोट जिले के बरगारी में कई घटनाओं के बाद दर्ज किए गए थे, जहां सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को कथित तौर पर अपवित्र किया गया था और गायब कर दिया गया था।यह भी पढ़ें- जेल से बाहर आया राम रहीम, हनीप्रीत के साथ यूपी रवाना; हरियाणा में कहीं भी जाने की इजाजत नहीं
दिसंबर 2021 में राम रहीम ने उच्च न्यायालय का रुख किया और मांग की कि 2015 की तीन बेअदबी की एफआईआर की जांच सीबीआई से की जाए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी।
बता दें कि 12 अक्टूबर 2015 को फरीदकोट के गांव बरगारी में गुरु ग्रंथ साहिब के हिस्से बिखरे हुए पाए गए थे और पुलिस स्टेशन बाजाखाना में आईपीसी की धारा 295, 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
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