'CM भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क आम जनता के लिए नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा HC के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क को लोगों के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया गया था। यह सड़क जनता के लिए सन् 1980 के दशक में बंद कर दी थी। लोगों की राह आसान हो जाए इसलिए हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को मार्ग खोलने के निर्देश दिए थे।
एएनआई, चंडीगढ़। देश की सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क को जनता के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया गया था।
चंडीगढ़ प्रशासन से मांगा जवाब
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ने सड़क खोलने का विरोध किया है।
यह सड़क खतरे की आशंका को देखते हुए साल 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी और अब तक बंद है। पीठ ने पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन को नोटिस जारी कर 2 सितंबर तक जवाब भी मांगा है।
यह भी पढ़ें- Lok Sabha Eelection 2024: बसपा ने अमृतसर और खडूर साहिब लोकसभा सीट पर उतारे उम्मीदवार, इन प्रत्याशियों को मिला टिकट
उच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को ट्रायल के आधार पर एक मई से सेक्टर-2 में मुख्यमंत्री (CM Bhhagwant Mann) के आवास के सामने की सड़क को जनता के लिए खोलने के लिए कहा गया था। जिसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर आदेश को चुनौती दी।
साल 1980 के दशक से बंद है सड़क
बता दें कि यह सड़क आम जनता के लिए 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को आदेश में कहा था कि सुखना झील को चंडीगढ़ के नयागांव से जोड़ने वाली पांच सौ मीटर की सड़क को शुरुआत में (ट्रायल के आधार पर) कार्य दिवसों पर सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक खोला जाए ताकि सड़क पर भीड़ और यातायात को मैनेज किया जा सके। सड़क बंद होने के बाद से नयागांव और सुखना लेक के बीच आवाजाही करने वाले लोगों को शहर के निकटवर्ती सेक्टरों से होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।
यह भी पढ़ें- Punjab Crime: पंजाब से पड़ोसी मुल्क को सेना की जानकारी भेजता था पाक जासूस, बदले में मिलती थी मोटी रकम; गिरफ्तार
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।