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Tarn Taran News: 38 वर्ष पहले हथियारखाने में जमा करवाई गई कार्बाइन हुई गायब

तरनतारन के हथियारखाने से गायब हुआ 0.30एम1 कार्बाइन का मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट ने भी स्वर्गीय पूर्व सूबेदार के हथियार गायब होने पर हैरानी प्रकट की है। हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने दलजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते डीजीपी को निर्देश दिए हैं

By Jagran NewsEdited By: Nidhi VinodiyaUpdated: Wed, 14 Dec 2022 11:33 AM (IST)
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38 वर्ष पहले हथियारखाने में जमा करवाई गई कार्बाइन हुई गायब

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो : तरनतारन के हथियारखाने से गायब हुआ 0.30एम1 कार्बाइन का मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट ने भी स्वर्गीय पूर्व सूबेदार के हथियार गायब होने पर हैरानी प्रकट की है। हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने दलजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि राज्य के थानों में जमा करवाए गए हथियारों और लापता हुए हथियारों का विवरण पेश किया जाए।

मामले की सुनवाई 16 मार्च तक स्थगित

इस मामले की सुनवाई 16 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। छह जनवरी, 1965 को वरोवाल, खडूर साहिब निवासी सूबेदार मेजर मालवा सिंह को सीओडी जबलपुर द्वारा 0.30एम1 कार्बाइन जारी किया गया था। आतंकवाद के दौर में 18 जून 1984 को सूबेदार मेजर मालवा सिंह ने कारबाइन तरनतारन थाना में जमा कराई थी। 11 जुलाई, 1985 को सूबेदार का निधन हो गया। याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक का करीबी रिश्तेदार है और उसके परिवार ने याचिकाकर्ता को अपने नाम हथियार हस्तांतरण के लिए अधिकृत किया था। परंतु हथियारखाने से कार्बाइन गायब हो गई।

हथियारखाने से 0.30 एम 1 कार्बाइन गायब

हाई कोर्ट के जज ने कहा ‘राज्य के हथियारखाने से 0.30एम1 कार्बाइन गायब हो गई है और अधिकारियों ने हथियार का पता लगाने में के बारे में टाल मटोल करने वाली प्रतिक्रिया दी है। आरोप यह था कि किसी बख्शीश सिंह ने उक्त हथियार को गुपचुप तरीके से गायब कर दिया और इसकी अंतिम रिपोर्ट भी दायर की गई है, लेकिन हथियार बरामद नहीं हुआ है। अधिकारी हथियार को ढूंढने के लिए पर्याप्त और उचित कदम उठाने में विफल रहे हैं। 38 साल और छह माह पूर्व जमा करवाया गया हथियार अब न तो पुलिस के पास है और न ही बख्शीश सिंह के पास।

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