पंजाब-हरियाणा में प्राइवेट लोगों को मिली सुरक्षा पर होगा रिव्यू, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत लिया जाएगा निर्णय
पंजाब और हरियाणा सरकार अब प्राइवेट लोगों को दी गई सुरक्षा पर रिव्यू करेगी। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट को सरकार ने बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत फैसला लिया जाएगा। वहीं इसके तहत तीन लाख से कम आय वालों और गवाहों को मुफ्त सुरक्षा दी जाएगी। नियमों में सुरक्षा की एवज में होने वाला खर्च उसी व्यक्ति से वसूलने का परविधान किया गया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को प्राइवेट लोगों को दी गई सुरक्षा रिव्यू कर छह अगस्त तक हाई कोर्ट में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट को सरकार की तरफ से बताया गया कि सरकार ने पुलिस सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है व उसी के अनुसार अब सुरक्षा रिव्यू कर फैसला लिया जाएगा।
खर्च वसूलने का ड्राफ्ट किया तैयार
इससे पहले पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया था कि सुरक्षा के बदले खर्च वसूलने का ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके तहत तीन लाख से कम आय वालों और गवाहों को मुफ्त सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि हर तीन माह में सभी की सुरक्षा की समीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त बाकी लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा।
900 लोगों को पंजाब सरकार ने दी हुई है सुरक्षा
हाई कोर्ट को बताया गया कि 900 लोगों को फिलहाल पंजाब सरकार ने सुरक्षा दी है जिसमें समीक्षा के बाद कटौती की जाएगी। इसमें पहले स्थान पर राजनेता, दूसरे पर सेलिब्रिटी और तीसरे स्थान पर धार्मिक व सामाजिक संगठन के लोग हैं। हर तीन माह में इनकी समीक्षा कर बढ़ाने, घटाने या समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा। नियमों में सुरक्षा की एवज में होने वाला खर्च उसी व्यक्ति से वसूलने का परविधान किया गया है।यह भी पढ़ें: Lok Sabha Session 2024: संसद में गूंजे पंजाब के मुद्दे, सांसदों ने मांगा कैंसर का फ्री इलाज और फसलों पर MSP
तीन लाख से अधिक मासिक आय वाले व्यक्ति से प्रति जवान लगभग सवा से डेढ़ लाख रुपये लिए जाएंगे। जिसकी आय तीन लाख प्रति माह से कम है या उसकी जान को खतरा है और धमकियां मिली हैं तो उस स्थिति में सुरक्षा खर्च नहीं लिया जाएगा। धार्मिक या सामाजिक संगठनों से जुड़े व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जाएगी और सेलिब्रेटी भी अगर सुरक्षा चाहते हैं तो उन्हें खर्च वहन करना होगा।
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