आखिर कौन है भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पन्नू? दर्ज हैं देशद्रोह के मामले; जानें खालिस्तान समर्थक की कहानी
Gurpatwant Pannu सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू पर आज एनआइए की बड़ी कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने पन्नू की संपत्ति का 1/4 हिस्सा अटैच किया है। खालिस्तान समर्थक ने लगातार हिंदूओं के खिलाफ कई विवादित बयान दिए हैं। साथ ही भोले-भाले युवाओं को पैसों का लालच दे बहला-फुसलाकर भारत के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां करवाता है।
By Himani SharmaEdited By: Himani SharmaUpdated: Sat, 23 Sep 2023 05:42 PM (IST)
चंडीगढ़, ऑनलाइन डेस्क: खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Pannu) सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलता रहता है। आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का सरगना विदेश में पैर पसारे बैठा है। कई आतंकी गतिविधियों में इसका नाम सामने आता रहता है। आज उसकी प्रॉपर्टी एनआइए ने अटैच की है। इससे पहले भी पन्नू हिंदूओं के खिलाफ कई विवादित बयान भी दे चुका है। वहीं पन्नू पर लगभग एक दर्जन केस दर्ज हैं। साथ ही इस पर देशद्रोह के भी कई मामले चल रहे हैं।
पन्नू के घर एनआइए की कार्रवाई
खलिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा में विवाद काफी बढ़ गया है। इसी बीच पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदूओं को धमकी दी है। इसके बाद भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। शनिवार को सिख फॉर जस्टिस के सरगना पर एनआइए की बड़ी कार्रवाई भी की गई है।
जांच के दौरान पन्नू के घर को सील कर दिया गया है। एजेंसी ने पन्नू का 1/4 हिस्सा अटैच किया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कई संपत्तियों मालिक है। पन्नू के खिलाफ यह कार्रवाई यूएपीए के तहत की गई है। घर के बाहर संपत्ति जब्ती का नोटिस भी चिपका दिया गया है। वहीं कनाडा में आतंकी संगठन खालिस्तान की गतिविधि लगातार बढ़ रही है और इसमें पूरा हाथ पन्नू का बताया जा रहा है।यह भी पढ़ें: आतंकी पन्नू के खिलाफ NIA का एक्शन, चंडीगढ़ व अमृतसर घर पर की छापेमारी; संपत्ति जब्त कर लगाए नोटिस
संपत्ति बेचने पर था प्रतिबंध
पन्नू पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। साल 2020 में भी इसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। इसका मतलब यह था कि वह संपत्ति नहीं बेच सकता था। एसएफजे को भारत में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया था।
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