Chandigarh: बादल को कोर्ट से मिली विदेश जाने की अनुमति, बेटी के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होंगे अकाली नेता
Sukhbir Badal कोटकपूरा गोलीकांड मामले में आरोपित शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमआईसी) फरीदकोट की अदालत ने सोमवार को विदेश जाने की अनुमति दी। शिअद सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल द्वारा अपनी बेटी के स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए 10 दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी गई थी।
By Jagran NewsEdited By: Nidhi VinodiyaUpdated: Mon, 17 Jul 2023 11:53 PM (IST)
फरीदकोट, संवाद सहयोगी: कोटकपूरा गोलीकांड मामले में आरोपित शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमआईसी) फरीदकोट की अदालत ने सोमवार को विदेश जाने की अनुमति दी। शिअद सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल द्वारा अपनी बेटी के स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए 10 दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी गई थी।
हालांकि कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रही एसआईटी द्वारा बादल के आवेदन का विरोध किया गया था लेकिन अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दे दी।