Punjab News: फरीदकोट में पुलिस कॉन्स्टेबल पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज, जानें क्या है मामला?
फरीदकोट सिटी थाने में तैनात पंजाब पुलिस के कांस्टेबल पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है और यह मुकदमा पीड़ित लड़की के बयान पर दर्ज किया गया। आरोप है कि कॉन्स्टेबल ने कई बार उसकी मर्जी के विरूद्ध उसके साथ विवाह का झांसा देकर उससे शरीरिक संबंध बनाए और पीड़िता द्वारा शादी के के लिए कहने पर वह विवाह करने से मुकरने लगा।
By Jatinder KumarEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Sun, 19 Nov 2023 04:21 PM (IST)
संवाद सहयोगी, फरीदकोट। Girl Physical Assaulted By Police Constable: फरीदकोट सिटी थाने में पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा पीड़ित लड़की के बयान पर दर्ज हुआ है।
इसमें पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी कॉन्स्टेबल ने उसके साथ विवाह का झांसा देकर कई बार उसकी मर्जी के विरूद्ध उससे शरीरिक संबंध बनाए और अब वह विवाह करने से मुकर रहा है।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने ये बताया
फरीदकोट पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि उसकी दोस्ती पंजाब पुलिस में फिरोजपुर जिले में बतौर कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात कंवलजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी गांव कलसिंया जिला तरनतारण से करीब साल भर पहले हो हुई थी।इस दौरान आरोपी ने उसे बताया कि उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है और उसने तलाक के लिए केस लगा रखा है। इसके बाद आरोपी और पीड़िता दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लग गए। इस दौरान आरोपी ने कई बार उसके साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध शरीरिक संबंध बनाए।ये भी पढ़ें- TFT फेस्टिवल में 30 थियेटर ग्रुप करेंगे मंचन, पंजाब कला भवन में होगा आयोजित; पढ़ें अपडेट
विवाह करने की बात पर टाल रहा था आरोपित
जिसके बाद वह आरोपी से विवाह करने के लिए कहने लगी तो आरोपी बार-बार विवाह की बात टाल देता था और अंतत: आरोपी ने विवाह करवाने से ही मना कर दिया।
फरीदकोट सिटी थाने के एएसआई सुखविंदर सिंह ने बताया कि पीड़िता की उक्त शिकायत की जांच-पड़ताल उपरांत आरोपी पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात कंवलजीत सिंह पर दुष्कर्म की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, हालांकि अभी आरोपी की गिरफ्तारी होनी बाकी है।ये भी पढे़ं- मुकाबले से पहले शुभमन गिल के दादा-दादी ने दी शुभकामनाएं, घर में सजी क्रिकेट की महफिल
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।