Smoking Ban: पंजाब के स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर बैन, लगे नो स्मोकिंग के बोर्ड; नियम तोड़ना पड़ सकता है भारी
Punjab News पंजाब में अब स्कूलों के 100 गज क्षेत्र में तंबाकू व धूम्रपान से संबंधित वस्तुओं की बिक्री नहीं होगी। स्कूलों के बाहर नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं राज्य सरकार ने जनता को कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया है कि अगर किसी ने नियम तोड़े तो उन पर एक्शन लिया जाएगा।
राज नरूला, अबोहर। अब स्कूलों के 100 गज क्षेत्र में तंबाकू व धूम्रपान से संबंधित वस्तुओं की बिक्री नहीं हो सकेगी। इतना ही नहीं स्कूल व शिक्षण संस्थाओं को तंबाकू फ्री बनाने के निर्देश भी दिए गए है।
इसके अलावा डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा कम स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों, समस्त प्रिंसिपल जिला शिक्षा व सिखलाई संस्था व समस्त स्कूल मुखियों को आदेश दिए गए है।
दीवार पर लगाए गए बोर्ड
जारी आदेशों में कहा गया है कि स्कूल शिक्षण संस्था के मुख्य गेट के बाहर दीवार पर तंबाकू मुक्त स्कूल, तंबाकू मुक्त संस्था का बोर्ड लगाया जाए। स्कूल व शिक्षण संस्थाओं के अंदर व 100 गज के घेरे के अंदर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी। स्कूल संस्था के कैंपस अंदर कोई भी विद्यार्थी, अध्यापक व स्कूल स्टाफ के अलावा बाहर से आने वाले व्यक्ति किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करेंगे।स्कूल में बनाई जाएगी तंबाकू कंट्रोल एक्ट कमेटी
इसके लिए यहां तंबाकू का सेवन करना अपराध है व नो स्मोकिंग के संकेतिक बोर्ड स्कूल कैंपस में लगाने के आदेश भी दिए गए है। इतना ही नहीं तंबाकू के बुरे प्रभावों से संबंधित पोस्टर लगाए जाएं व विद्यार्थियों को भी इस काम के पोस्टर तैयार करने के लिए उत्साहित किया जाए।यह भी पढ़ें: Punjab News: अब सुरक्षा लेना नहीं होगा आसान, चुकानी पड़ेगी कीमत; पुलिस ने COP का ड्राफ्ट किया तैयार
स्कूल संस्था में तंबाकू कंट्रोल एक्ट कमेटी बनाई जाएं जिसमें खेल अध्यापक, स्कूल काउंसलर, एनसीसी, स्काउटस के विद्यार्थियों व पेरेंटस को शामिल किया जाए। कमेटी का चेयरमैन स्कूल का मुखी होगा। इस संबंधी जिला अधिकारियों को इस संबंधी जांच करने को भी कहा गया है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।