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शुगर मिल वर्करों को दो साल से नहीं मिला वेतन

शुगर मिल वर्कर वेलफेयर सोसायटी गांव बोदीवाला पिथा द्वारा वेतन जारी करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना को एक ज्ञापन सौंपा गया।

By JagranEdited By: Updated: Tue, 12 Jul 2022 09:44 PM (IST)
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शुगर मिल वर्करों को दो साल से नहीं मिला वेतन

संवाद सूत्र, फाजिल्का : शुगर मिल वर्कर वेलफेयर सोसायटी गांव बोदीवाला पिथा द्वारा वेतन जारी करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना को एक ज्ञापन सौंपा गया।

इस मौके पर सोसायटी के सदस्यों ने बताया कि फाजिल्का की सहकारी चीनी मिल क्षेत्र की एकमात्र खेती पर आधारित विभाग है। इस मिल में कम से कम 10 हजार वर्करों को सीधे व कांट्रेक्ट बेस पर रोजगार मिला है और किसान की आमदन भी बड़ी है। क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है, जोकि धान का विकल्प है, लेकिन पिछले पांच वर्षो से कांग्रेस की सरकार के दौरान गन्ने की अदायगी समय पर न होने के कारण किसानों ने गन्ने का रकबा काफी कम कर दिया, जिस कारण मिल के वर्करों को पिछले दो वर्ष से वेतन हीं नहीं मिला है और वह अपने घरों के खर्च करने में काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मिल के वर्कर मिल और क्षेत्र की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरी तनदेही के साथ कम कर रहे हैं। इस समय मिल के कर्मचारियों को देने योग्य रकम 15.50 करोड़ बाकी रहती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पंजाब सरकार से उन्हें काफी उम्मीद है। इसलिए वह अपील करते हैं कि सरकार मिल की तरफ ध्यान दें और यहां कार्य करते कर्मचारियों का वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि मिल में उत्पादन को बढ़ाकर क्षेत्र की खुशहाली को ओर बढ़ाया जा सके। जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने के विरोध में धरना जारी संवाद सूत्र, फाजिल्का : कलेक्टर रेट कम करने व नगर परिषद फाजिल्का द्वारा जारी किए गए आनलाइन एनओसी के आधार पर रजिस्ट्रियां करने के आदेश के विरोध में विभिन्न यूनियन के नेताओं, प्रापर्टी एडवाइजरों, अर्जनवीस, अष्टमा फरोश, फोटो स्टेट यूनियन द्वारा दूसरे दिन भी तहसील कांप्लेक्स में धरना दिया गया।

इस मौके वक्ताओं ने कहा कि 11 जुलाई को सरकार कलेक्टर रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। पहले ही फाजिल्का में पर्टियों का कार्य बहुत कम है, लेकिन अब रेट में एक दम से 50 प्रतिशत बढ़ाया किए जाने के कारण कार्य बिल्कुल ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फाजिल्का शहर में बहुत से प्रापर्टियां पापरा एक्ट लागू होने से पहले की हैं और कुछ पापर्टी नगर परिषद फाजिल्का द्वारा बनती रेगुलेशन फीस लेकर रेगुलर की गई थी, जिसकी आफलाइन एनओसी भी जारी की गई थी। अब तक इन आफलाइन एनओसी को रजिस्ट्रियों के साथ लगाकर कोई भी व्यक्ति सब रजिस्ट्रार के पास पेश होता है तो उसे रजिस्टर्ड करने से इंकार कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो पापर्टी रेगुलर हो चुकी है, उसकी रजिस्ट्री सब रजिस्ट्ररार की तरफ से की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि बढ़ाए गए कलेक्टर रेट को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और आफ लाइन जारी हुई एनओसी के आधार पर रजिस्ट्रियां की जाए।