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Ferozepur News: रोपड़ जेल से बाहर आ सकते हैं पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा, परिवार ने लगाई थी जमानत की अर्जी

कुलबीर सिंह जीरा की मंगलवार को हुई गिरफ्तारी के बाद पारिवारिक सदस्यों ने अदालत में जमानत की अर्जी दायर की थी जिस पर जज ने जमानत देने के हुक्म सुनाए है। कुलबीर सिंह जीरा ने 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जीरा के बी डी पी ओ कार्यालय में तीन दिन रात तक लगातार धरना लगाया हुआ था और सरकारी अधिकारियों के कमरों तक के अंदर धरना लगाया था।

By Jagran NewsEdited By: Nidhi VinodiyaUpdated: Wed, 18 Oct 2023 10:41 PM (IST)
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रोपड़ जेल से बाहर आ सकते हैं पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा
संवाद सहयोगी, जीरा फिरोजपुर। पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा (Kulbeer Singh jeera) की मंगलवार को हुई गिरफ्तारी के बाद पारिवारिक सदस्यों ने जीरा की अदालत में जमानत की अर्जी दायर की थी, जिस पर जज ने जमानत देने के हुक्म सुनाए है।

12 अक्टूबर को थाना सिटी जीरा में दर्ज हुआ था मामला 

कुलबीर सिंह जीरा ने 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जीरा के बी डी पी ओ कार्यालय में तीन दिन रात तक लगातार धरना लगाया हुआ था और सरकारी अधिकारियों के कमरों तक के अंदर धरना लगाया था। जिसके बाद पंचायती ऑफिसर की शिकायत पर कुलबीर सिंह जीरा के खिलाफ 12 अक्टूबर को थाना सिटी जीरा में मामला दर्ज किया गया था और मंगलवार को उसी मामले में सुबह साढ़े चार बजे उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया था।

वीरवार को कुलबीर जीरा जेल से बाहर आ सकते हैं 

पूर्व विधायक कुलबीर जीरा के चाचा मोहिंदर जीत सिंह ने बताया कि मंगलवार को कुलबीर की गिरफ्तारी के बाद जीरा की सिविल कोर्ट में उनके परिवार की और से जमानत के लिए अर्जी दायर की गई थी जिस पर कोर्ट में जज साहिब की और से उनकी जमानत मंजूर कर ली गयी है और वीरवार को कुलबीर जीरा जेल से बाहर आ सकते है।

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