Move to Jagran APP

Gurdaspur News: नहीं भरी थी लोन की किश्तें, कब्जा लेने गया बैंक तो गायब कर दी 45 लाख की मशीनरी, गिरफ्तार

बैंक लोन की किश्तें न भरने और 45 लाख रुपये की मशीनरी गायब करने के मामले की आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित को 2020 में अदालत ने भगोड़ा करार दे दिया था। पुलिस को दो सालों से उसकी तलाश कर रही थी।

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Thu, 02 Feb 2023 05:24 PM (IST)
Hero Image
बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के मामलें में आरोपित गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर: थाना दोरांगला की पुलिस ने बैंक लोन की किश्तें न भरने और 45 लाख रुपये की मशीनरी गायब करने के मामले की आरोपित महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपित को 2020 में अदालत ने भगोड़ा करार दे दिया था। आरोपित प्रीतम सिंह निवासी न्यू कालोनी गुरुद्वारा साहिब हयातनगर हरदोछन्नी रोड, सुरजीत कौर और गगनदीप सिंह बाबा दीप सिंह राइस मिल गांव नरपुर थाना दोरांगला में पार्टनर थे।

समय पर वापिस नहीं की लोन की किश्तें

आठ अगस्त 2011 को तीनों ने पंजाब एंड सिंध बैंक पुलिस लाइन रोड गुरदासपुर से 55 लाख रुपये की लिमिट बनवाई थी। इसे छह नवंबर 2013 को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर लिया। आरोपितों ने आठ अगस्त 2011 को 94 लाख 50 हजार का टर्म लोन गांव नूरपुर में शैलर लगाने के लिए लिया था। आरोपितों ने लोन की बनती किश्तें समय पर बैंक को वापस नहीं की।

यह भी पढ़ें - Chandigarh: दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर स्नैचिंग करती थी महिला, 24 घंटे में तीन वारदात, दोनों गिरफ्तार

बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज

बैंक ने कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद गांव नूरपुर में 14 कनाल 14 मरले और हयात नगर में 16 मरले जमीन को 19 दिसंबर 2017 को कब्जे में ले लिया। इसके अलावा बैंक के कर्मचारी गांव नूरपुर में शैलर का कब्जा लेने पहुंचा तो वहां से करीब 45 लाख रुपये की मशीनरी गायब थी।

इसके बाद बैंक ने राइस मिल को ताला लगा दिया। आरोपितों के खिलाफ बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर लिया गया था। अदालत ने इस मामले में आरोपित सुरजीत कौर को भगोड़ा करार दे रखा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस दो सालों से उसकी तलाश कर रही थी।

यह भी पढ़ें - Chandigarh News: हरियाणा सचिवालय की 7वीं मंजिल से गिरा व्यक्ति, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।