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Gurdaspur News: सॉलिड वेस्‍ट मैनेजमेंट मामले में आया नया मोड, DC और पर्यावरण विभाग के सचिव को देना होगा जुर्माना

Gurdaspur News सॉलिड वेस्‍ट मैनेजमेंट मामले में गुरदासपुर के डीसी और पंजाब सरकार के सचिव पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना मामले में पेश न होने के कारण लगाया गया है। दीनानगर निवासी सुनील दत्त ने नगर काउंसिल दीनानगर के खिलाफ कचरा प्रबंधन को लेकर याचिका दायर की है। इसके फैसलों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है।

By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Sun, 10 Dec 2023 01:55 PM (IST)
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DC और पर्यावरण विभाग के सचिव को देना होगा जुर्माना
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से कचरा प्रबंधन को लेकर चल रहे केस में गुरदासपुर के डीसी और पंजाब सरकार के सचिव पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना मामले में पेश न होने के कारण लगाया गया है। दीनानगर निवासी सुनील दत्त ने नगर काउंसिल दीनानगर के खिलाफ कचरा प्रबंधन को लेकर याचिका दायर की है।

वित्तीय अदायगी के आदेश से ही सुधारी जा सकती है कार्रवाई

ट्रिब्यूनल का कहना है कि डीसी व पंजाब सरकार के सचिव की ओर से मामले में पेश न होना पर्यावरण सुधार पक्षीय फैसले में बेवजह देरी माना जाएगा। ऐसी कार्रवाई को वित्तीय अदायगी के आदेश से ही सुधारा जा सकता है।

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याद रहे कि ट्रिब्यूनल केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से गठित किया गया संस्थान है, जो पर्यावरण, वन, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के मसलों का हल कर अदालतों के अतिरिक्त बोझ को कम करता है। इसके फैसलों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है।

डीसी और सेक्रेटरी को किया था नोटिस जारी

दीनानगर में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट न होने और श्मशानघाट के उचित प्रबंधन की कमी को लेकर एक्टिविस्ट सुनील दत्त की शिकायत के 5 अक्टूबर 2023 से चल रहे मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीसी गुरदासपुर और सेक्रेटरी पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था। इसके अलावा संयुक्त कमेटी गठित कर शिकायतकर्ता की ओर से पेश तथ्यों व स्थिति की पुष्टि कर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था।

पर्यावरण विभाग पंजाब के सचिव को भी नोटिस

कमेटी ने 21 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को भेज दी थी। इसके आधार पर पंजाब के प्रदूषण विभाग, दीनानगर कौंसिल की ईओ किरण महाजन, डीसी गुरदासपुर और विज्ञान टेक्नॉलोजी व पर्यावरण विभाग पंजाब के सचिव को भी नोटिस भेजा गया था। पंजाब सरकार के सचिव ने 23 नवंबर को ईमेल के माध्यम से इसका छोटा सा जवाब दिया था।

डीसी गुरदासपुर की तरफ से नहीं हुआ कोई पेशी

पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से मामले में एडवोकेट नगिंदर बेनीपाल पेश हुए, जबकि ईओ किरण महाजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मामले में पेश हुईं, लेकिन पंजाब राज्य विज्ञान टेक्नालोजी एवं पर्यावरण विभाग व डीसी गुरदासपुर की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सचिव और डीसी की पेश न होना केस में व्यवस्था के समाधान में बेवजह देरी माना जा रहा है।

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इसके मद्देनजर सचिव और डीसी को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने के आदेश के साथ केस की सिनवाई 20 मार्च 2024 तक मुलतवी कर दी गई है। ये पैसे ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के पास जमा कराए जाएंगे। उधर, मामले को लेकर डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल का कहना है कि पर्यावरण से जुड़े मामले एडीसी विकास देखते हैं। उनके साथ बातचीत कर माननीय अदालत की ओर से किए गए जुर्माने में पक्ष पेश किया जाएगा।

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