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Property Tax: 30 सितंबर से पहले जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, डीसी बोले- 10 फीसदी छूट का मिलेगा लाभ

नगर निगम के कमिश्नर कोमल मित्तल ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील करते हुए कहा कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स 30 सितंबर 2023 तक जमा करते हैं तो आपको चालू वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तय समय सीमा पर टैक्स (Property Tax) न भरने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

By Parveen Kumari Edited By: Deepak SaxenaUpdated: Wed, 13 Sep 2023 03:13 PM (IST)
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30 सितंबर से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी की मिलेगी छूट (कॉन्सेप्ट इमेज)।
होशियारपुर, जागरण टीम: डीसी कम कमिश्नर नगर निगम कोमल मित्तल ने बैठक के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स 30 सितंबर 2023 तक जमा करना करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जो लोग 30 सितंबर 2023 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे सरकार की ओर से उनको चालू वित्तीय वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे काउंटर

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से 10 प्रतिशत की घोषणा की गई है तब से इस छूट का लाभ लेने के लिए जनता में उत्साह को देखने को मिल रहा है। नगर निगम की ओर से 16, 17, 23, 24 और 30 सितंबर 2023 और शनिवार और रविवार वाले दिन कैश काउंटर जनता की सुविधा के लिए विशेष तौर पर खुले रखे गए हैं।

30 सितंबर तक ही 10 फीसदी छूट का लाभ

कमिश्नर नगर निगम ने आम जनता को अपील करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स 30 सितंबर तक जमा करवाकर टैक्स से 10 प्रतिशत छूट का सुनहरा लाभ उठाए। 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करवाने वाले व्यक्ति को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। एक जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक 10 प्रतिशत जुर्माने की दर से और 31 मार्च 2024 के बाद टैक्स जमा करवाने वाले व्यक्तियों से 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत ब्याज की दर से टैक्स वसूल किया जाएगा।

नगर निगम की वेबसाइट पर करवा सकते टैक्स जमा

इसके साथ ही उन्होंने विशेष तौर पर बताया कि कोई भी व्यक्ति निगम की वेबसाइट पर विजिट कर अपना प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करवा सकता है। अपना टैक्स नगर निगम होशियारपुर में कैश काउंटर पर जमा करवाते समय अपने घर, दुकान के बाहर लगे यूआईडी नंबर प्लेट की कॉपी और अनिवार्य जानकारी जरूर साथ लेकर आएं।

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