Move to Jagran APP

Punjab News: यूपी के यात्री ने की एयर होस्टेस से छेड़छाड़, अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने विमान के अंदर घुसकर दबोचा

अमृतसर पुलिस ने इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ के मामले में उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहम्मद दानिश नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। यह फ्लाइट लखनऊ से श्रीनगर जा रही थी।

By Pankaj DwivediEdited By: Updated: Sat, 23 Jul 2022 01:55 PM (IST)
Hero Image
अमृतसर पुलिस ने फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है।
जासं, अमृतसर। गुरुनगरी के एयरपोर्ट पर पुलिस ने एयर होस्टेस से छेड़छाड़ के मामले में उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी यात्री को विमान के अंदर घुसकर दबोचा है। आरोपित की पहचान मोहम्मद दानिश के रूप में हुई है। उस पर उड़ते विमान में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ करने क आरोप है। निजी कंपनी इंडिगो एयरलाइन यह फ्लाइट लखनऊ से श्रीनगर जा रही थी। एयरपोर्ट पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया है। 

आरोप है कि यात्री ने विमान में एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ की। फ्लाइट के अमृतसर लैंड होने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके बाद आरोपित यात्री मोहम्मद दानिश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 

जानकारी के अनुसार इंडिगो की यह फ्लाइट संख्या 6 ई 6075 ने शनिवार सुबह करीब 6.15 बजे लखनऊ से उड़ान भरी थी। इसे जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जाना था। फ्लाइट के दौरान किसी बात को लेकर मो. दानिश की एयर होस्टेस के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने एयर होस्टेस के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। बीच रास्ते में गंभीर मामला होने पर एयर होस्टेस ने इस बात की शिकायत अमृतसर कंट्रोल रूम में कर दी।

इसके बाद जैसे ही फ्लाइट अमृतसर लैंड हुई तो सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत विमान के अंदर घुसकर आकर मो. दानिश को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपित दानिश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

यह भी पढ़ें - कैप्टन विक्रम बत्तरा ने शहादत से पहले कहा था, ये दिल मांगे मोर... पढ़ें भारत के वीर सपूत की कहानी उनके साथी की जुबानी

यह भी पढ़ें - Punjab: निजी स्कूलों पर शिकंजा, फीस बढ़ाने या विशेष दुकान से किताबें खरीदवाने पर लगेगा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।