खुशखबरी: कनाडा ने भारतीयों के लिए कर दी मौज, अब वर्क परमिट के बिना सप्ताह में 24 घंटे काम कर सकेंगे छात्र
कनाडा सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। अब भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई के साथ-साथ हर हफ्ते 24 घंटे काम कर सकेंगे। इससे पहले छात्रों को बिना वर्क परमिट के केवल 20 घंटे काम करने की अनुमति थी। इस फैसले से पंजाब के छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कनाडा में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा संख्या पंजाबी छात्रों की है।
कमल किशोर, जालंधर। कनाडा सरकार ने भारतीय छात्राओं के साथ-साथ विदेशी छात्राओं को भी राहत दी है। कनाडा में पहुंचे भारतीय विद्यार्थियों को अब सप्ताह में चौबीस घंटे काम कर सकेंगे। इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा के मुताबिक, कनाडा में कैंपस के बिना परमिट हर सप्ताह चौबीस घंटे विद्यार्थी काम कर सकेंगे।
अभी तक भारतीय छात्र बिना वर्क परमिट के बीस घंटे काम करने की अनुमति थी। भारतीय विद्यार्थियों में अधिक गिनती पंजाबी विद्यार्थियों की है। पौने दो लाख के करीब पंजाब के विद्यार्थी कनाडा पढ़ने के लिए जाते है। विभिन्न कोर्स में दाखिला लेकर सप्ताह में बीस घंटे काम कर रहा था।
काम के घंटे बढ़ने से विद्यार्थियों की आय बढ़ेगी और पढ़ाई के साथ-साथ वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा। हाल में कनाडा सरकार ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम को बंद कर दिया था जिसके चलते छात्राओं में रोष पाया जा रहा था। विद्यार्थी कनाडा के किसी कालेज व यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर सिन नंबर( सोशल इंश्योरेंस नंबर) प्राप्त करना होगा। सिन नंबर होने के साथ विद्यार्थी सप्ताह में चौबीस घंटे काम कर सकता है। अगर विद्यार्थी दो काम करता है दोनों काम का समय मिलाकर चौबीस घंटे होना चाहिए।
कौन से विद्यार्थी चौबीस घंटे सप्ताह में कर सकेंगे काम?
- विद्यार्थी डेजीगनेटिड लर्निंग इंस्टीट्यूशन्स में फुल टाइम पढ़ाई कर रहा हो
- विद्यार्थी कालेज-यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हो, वह वोकेशनल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बना हो
- विद्यार्थी का कोर्स कम से कम छह महीने तक चलने वाली पढ़ाई होनी चाहिए, जिसके खत्म होने पर उसे डिग्री, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट मिले
- विद्यार्थी ने कालेज व यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू कर दी हो
- विद्यार्थी के पास अपना सिन नंबर होना चाहिए।
कनाडा में पार्ट टाइम जॉब करने वाले विद्यार्थी
-ड्राइविंग- 18.70 फीसद
-एग्रीकल्चर-12.50 फीसद
-पेट्रोल पंप- 6.20 फीसद-स्कोर कीपर- 11.15 फीसद-रेस्तरां- 8.10 फीसद-मोटर गैरेज- 7.82 फीसद-प्लबिंग- 3.62 फीसद
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