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Jalandhar Crime: अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, 2.5 किलो अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जालंधर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी गैंग के रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के खुलासे में पुलिस ने 2.5 किलो अफीम 2.25 लाख रुपये ड्रग मनी और एक कार बरामद की है। साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस की मुस्तैदी में आरोपी पकड़े गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

By Jagran News Edited By: Deepak Saxena Updated: Tue, 19 Mar 2024 04:46 PM (IST)
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जालंधर पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़।
जागरण संवाददाता, जालंधर। पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके और 2.5 किलोग्राम अफीम, 2.25 लाख रुपये की ड्रग मनी और एक कार जब्त करके एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

2.25 लाख रुपए ड्रग मनी और एक कार के साथ दो गिरफ्तार

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि रामा मंडी पुलिस को कमल विहार में चेकिंग के दौरान सूर्या एन्क्लेव की तरफ से एक कार आती हुई दिखाई दी। वहीं स्वपन शर्मा ने बताया कि पुलिस पार्टी को देखकर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस पार्टी ने कार का पीछा किया और उसकी जांच शुरू कर दी।

1.5 किलो अफीम की बरामद

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि तलाशी के दौरान मनदीप नांगल पुत्र बलवीर सिंह निवासी संतोखपुरा जालंधर से एक किलो अफीम और हरजिंदर सिंह उर्फ ​​मेजर पुत्र चरण सिंह निवासी गांव बोजा, थाना घुमान, गुरदासपुर से 1.5 किलो अफीम बरामद की गई।

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उन्होंने बताया कि हुंडई आई20 कार के साथ 2.25 लाख रुपये की ड्रग मनी भी बरामद की गई है। स्वपन शर्मा ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि हरजिंदर सिंह झारखंड से 90,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अफीम खरीदता था और उसे यहां 1.10 से 1.30 लाख रुपये में बेचता था।

मामले की आगे चल रही जांच

इसी तरह पुलिस आयुक्त ने कहा कि मनदीप नांगल ने हरजिंदर से 1.10 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अफीम खरीदी और फिर इसे अन्य आपूर्तिकर्ताओं को 1.70 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना रामा मंडी जालंधर में एनडीपीएस एक्ट 18-61-85 के तहत दिनांक 18-03-24 को मामला दर्ज कर लिया गया है। स्वपन शर्मा ने कहा कि मामले की आगे की जांच की जा रही है।

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