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Jalandhar Covid Update: डीसी का आदेश; जिम, होटल-रेस्टोरेंट्स, इंस्टीट्यूट 50 फीसद क्षमता से खुलेंगे

डीसी घनश्याम थोरी ने आदेश दिए हैं कि जिले में एक बार फिर जिम होटल रेस्टोरेंट्स तथा कोचिंग सेंटरों में फिर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे। जिले में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर उन्होंने ये आदेश दिए हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Updated: Mon, 16 Aug 2021 10:09 PM (IST)
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जालंधर में डीसी घनश्याम थोरी ने बड़ा फैसला किया है।
जागरण संवाददाता, जालंधर।  जिला प्रशासन ने सुबह जारी किए गए निर्देशों में संशोधन किया है। जालंधर में प्रवेश की जगह पंजाब में प्रवेश करने के लिए दोनों डोज लगी होना जरूरी है या फिर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य किया गया है। पहले के कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होने या आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ होना जरूही होने के आदेश को हटाया गया है। यह नियम केवल पंजाब में एंट्री को लागू है। डीसी के बाकी के आदेश यथावत रहेंगे।

डीसी घनश्याम थोरी ने कहा कि जिले में दोबारा से कोरोना पॉजिटिव केसों में इजाफा ना हो, इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। जिसमें जिले में प्रवेश को लेकर सख्ती बरती जाएगी। इसी तरह बार, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम व मॉल्स में प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत क्षमता निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कंपलेक्स तथा जिम में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की एक डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटर व कॉलेज में टीचिंग तथा नान टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य है।

इसी तरह स्कूलों में टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में टीचिंग तथा नान टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाने में मैनेजिंग कमेटी को गंभीरता दिखानी होगी। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। डीसी ने कहा कि तमाम नियमों को लागू करवाने के लिए कमिश्नर पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान तय किया गया है।

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