Punjab News: गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
Punjab News एक जुलाई से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन दिखे तो ट्रैफिक पुलिस व रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी सेक्रेटरी उनके चालान करेगी। अभी भी कई लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। कई ऐसे पुराने वाहन भी हैं जिनकी आरसी अभी तक आनलाइन नहीं हुई है। उन्हें अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी है तो पहले उन्हें आरसी की बैकलाग एंट्री करवानी पड़ेगी।
By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaUpdated: Fri, 30 Jun 2023 07:00 AM (IST)
जालंधर, जागरण संवाददाता। परिवहन विभाग के चालान, जुर्माने से बचना चाहते हैं तो जून महीने के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर जरूर लगवा लें। एक जुलाई से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का चालान होगा और जुर्माना भी देना होगा। एक जुलाई से इसके लिए वाहन का तीन हजार रुपये तक का चालान हो सकता है। इस कारण वीरवार को छुट्टी वाले दिन भी लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आनलाइन आवेदन करते रहे, ताकि कल होने वाली परेशानी से उन्हें निजात मिल सके।
एक जुलाई से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन दिखे तो ट्रैफिक पुलिस व रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी सेक्रेटरी उनके चालान करेगी। अभी भी कई लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। कई ऐसे पुराने वाहन भी हैं, जिनकी आरसी अभी तक आनलाइन नहीं हुई है। उन्हें अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी है तो पहले उन्हें आरसी की बैकलाग एंट्री करवानी पड़ेगी। आरसी बैकलाग एंट्री के लिए वाहन मालिक को वाहन का इंश्योरेंस, पाल्यूशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वाहन का चेसिस नंबर, इंजन नंबर आनलाइन हो वाहन परिवहन की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद ही वो वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे करें आनलाइन आवेदन
सबसे पहले https://www.punjab hsrp.in पर क्लिक करने के बाद एचएसआरपी आनलाइन सर्विसेज को क्लिक करें। फिर फार्म को सावधानी से भरें। फार्म पूरा भरने के बाद सबमिट करें। इसी पोर्टल पर फीस जमा हो जाएगी और अगर आप घर पर बुलाकर वाहन पर नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आनलाइन ही अतिरिक्त फीस जमा कर उसे घर बुला सकते हैं।दोपहिया वाहनों के 200 व कार के लगेंगे 570 रुपये
दोपहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 200 रुपये की फीस आनलाइन ही अदा करनी होगी। इसके अलावा कार पर नंबर प्लेट 570 रुपये, कामर्शियल वाहन 605 रुपये, ट्रैक्टर के लिए 192 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। 1 जुलाई से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रहित वाहनों का होगा चालान। तीन हजार रुपये तक का चालान ट्रैफिक पुलिस कर सकती है।
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