Move to Jagran APP

Punjab: स्कूल खोलने से पहले चेक कर लें, आसपास शराब ठेका या तंबाकू की दुकान हुई तो नहीं मिलेगी मान्यता

Punjab School Opening Rules अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को पहले ही स्थिति को देख कर मान्यता लेने के लिए आवेदन करना होगा। विभाग की टीमें इंस्पेक्शन करेंगी और नशीले पदार्थों की दुकानें व खोखे आदि दिखे तो मान्यता रद कर दी जाएगी।

By Pankaj DwivediEdited By: Updated: Mon, 16 Aug 2021 03:54 PM (IST)
Hero Image
पंजाब में नए स्कूल को मान्यता तभी मिलेगी जब आसपास कोई शराब या तंबाकू की दुकान नहीं होगी। फाइल फोटो
अंकित शर्मा, जालंधर। Punjab New School Opening Rules पंजाब में अब किसी भी नए खुल रहे स्कूल के नजदीक शराब का ठेका या तंबाकू आदि नशीले पदार्थ बेचने की दुकान होगी तो उसे मान्यता नहीं मिलेगी। यानी कि अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को पहले ही स्थिति को देख कर मान्यता लेने के लिए आवेदन करना होगा। विभाग की टीमें इंस्पेक्शन करेंगी और नशीले पदार्थों की दुकानें व खोखे आदि दिखे तो मान्यता रद कर दी जाएगी। यही कारण है कि अब कमेटियों को पहले ही सारे प्रबंध चेक करने व दुरुस्त करने होंगे। अन्यथा उन्हें स्कूल खोलने को लेकर मान्यता लेने में दिक्कत आएगी।

इसे लेकर शिक्षा विभाग व बोर्ड ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं ताकि वे मान्यता देने से पहले सारे प्रबंधों की स्थिति का जायजा अवश्य लें। इसे लेकर टीमें मौका-मुआयना करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट दें और उसके बाद मान्यता।

बता दें कि कोई भी नया स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग से राईट टू एजुकेशन एक्ट के तहत मान्यता लेनी अनिवार्य होती है। फिर वो चाहे सीबीएसई, आईसीएसई या पंजाब स्कूल बोर्ड से जुड़ने वाले एफिलिएटेड, एसोसिएट स्कूल ही क्यों न हों। इसके तहत स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं, लैब, प्ले ग्राउंड, पेयजल व्यवस्था, अग्निक्षमन यंत्रों आदि की स्थिति को देखा जाता है।

यह भी पढ़ें - Punjab Politics: सुखबीर बादल का बड़ा एलान- जगबीर बराड़ जालंधर कैंट से अकाली दल उम्मीदवार घोषित

पुराने स्कूल पास में न खुलने दें ठेका या तंबाकू की दुकान

यह नियम सभी तरह के नए स्कूलों पर लागू होगा, मगर यह नियम पुराने स्कूलों पर लागू नहीं किया गया। यूं तो प्रत्येक दो या तीन साल बाद पुराने खुले स्कूलों को भी मान्यता लेने के लिए शिक्षा विभाग के पास आवेदन करना होता है। ऐसे में आने वाले समय में उन पर भी यह नियम लागू हो सकता है। जिसे लेकर उन्हें पहले से ही स्थिति पर नजर रखनी होगी। उन्हें स्कूल के नजदीक न तो शराब का ठेका खुलने देना है और न ही किसी प्रकार का कोई तंबाकू, बीड़ी आदा का खोखा लगने देना है।

यह भी पढ़ें - अमृतसर के घरिंडा में 2 आतंकवादी गिरफ्तार, पंजाब में आतंक फैलाने की थी योजना, हथियार व गोला बारूद भी बरामद

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।