Jalandhar Improvement Trust पर फिर गिरी गाज, सात मुकदमों में मिली हार; अब ट्रस्ट अलॉटियों को चुकाएगा 84 लाख
Punjab News जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को कंज्यूमर कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से जुड़े 7 केस में कंज्यूमर कोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ फैसला दिया है और अलॉटियों को 45 दिनों के अंदर 84 लाख रुपए के भुगतान के आदेश दिए हैं। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि सभी अलॉटियों को ब्याज सहित पैसा चुकाए।
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को कंज्यूमर कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से जुड़े 7 केस में कंज्यूमर कोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ फैसला दिया है और अलॉटियों को 45 दिनों के अंदर 84 लाख रुपए के भुगतान के आदेश दिए हैं। यह सात कैसे इंदिरापुरम, बीबी भानी कंपलेक्स और सूर्या एनक्लेव एक्सटेंशन के हैं।
कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि सभी अलॉटियों को उनकी मूल राशि 9 प्रतिशत ब्याज, 30000 मुआवजा और 5000 कानूनी फीस के साथ वापस की जाए। इन मामलों में अनुपम सहगल का इंदिरापुरम का केस है। उन्होंने 4.47 लाख रुपए दिए थे। अब उन्हें 12 लाख रुपए वापस मिलेंगे।
कई कमियों को देखते हुए किया था केस
इंदिरापुरम में नीरज सहगल ने फ्लैट के लिए 4.26 लाख दिए थे लेकिन उन्होंनें कई कमियों को लेकर केस कर दिया। उन्हें भी 12 लाख रुपए वापस मिलेंगे। इसी तरह सुरिंदर कौर ने इंदिरापुरम में फ्लैट के लिए 4.79 लाख दिए थे, पटियाला के राजेश कुमार ने 4.69 लाख, लुधियाना के राजेश कुमारर ने 4.58 लाख दिए थे। इन्हें भी अब 12-12खख चुकाने के आदेश दिए हैं।जालंधर की बलजीत कौर ने बीबी भानी कॉप्लेक्स में फ्लैट लिया था और 5.33 लाख का भुगतान किया था। उन्होंने भी केस फाइल किया था और अब उन्हें 12 लाख मिलेंगे। इसी तरह सूर्या एन्कलेव में विकास कक्कड़ ने प्लाट लिया था और अग्रिम भुगतान के तौर पर 2.60 लाख रुपए जमा करवाए थे। लेकिन उन्हें प्लाट नहीं मिला। अब उन्हें 4 लाख रुपए वापस मिलेंगे।यह भी पढ़ें- रिसर्च में खुलासा: पराली के धुएं से हांफ रहे फेफड़े, कैंसर का खतरा सबसे अधिक; 400 लोगों पर किया गया अध्ययन
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