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Punjab में आज से कटेंगे चालान, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वालों की अब खैर नहीं; आदेश हुए जारी

बार-बार आदेश के बावजूद लोग वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) लगवाने को तैयार नहीं हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जारी अपने आदेश में अनुरोध किया था कि हर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाए लेकिन 11 साल बीत जाने के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना हैं।

By Jagran NewsEdited By: Nidhi VinodiyaUpdated: Fri, 08 Dec 2023 05:34 PM (IST)
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Punjab में आज से कटेंगे चालान, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वालों की अब खैर नहीं

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में रह रहे हैं और अगर आपने अभी तक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो जल्द ही लगवा लें, नहीं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से आज से अभियान शुरू किया जा रहा है। पुलिस विशेष नाके लगाकर चालान काटना शुरू कर रही है। इसलिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और अब बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चौराहों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। 

5 लाख नंबर वाहनों पर नंबर प्लेटें नहीं हैं

एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लुधियाना में अभी भी पांच लाख दोपहिया और चार पहिया वाहन चल रहे हैं, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं। बार-बार आदेश के बावजूद लोग वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को तैयार नहीं हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जारी अपने आदेश में अनुरोध किया था कि हर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाए, लेकिन 11 साल बीत जाने के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना हैं।

3000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा

अब यदि कोई व्यक्ति बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाता हुआ पाया गया तो पुलिस उसका चालान काटेगी। चालान के तौर पर 3000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बावजूद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस वाहन चालक के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कर सकती है।

अब नंबर आसानी से सीसीटीवी कैमरे में हो जाएगा ट्रेस

इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जहां भी कैमरा लगा हो, नंबर आसानी से ट्रेस किया जा सके। इस नंबर प्लेट को आसानी से जलाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं इसे सरकारी गाड़ी में सॉफ्टवेयर के लिए अपडेट किया जाता है. नियम के मुताबिक एजेंसी से कोई भी नई गाड़ी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं निकल सकती। इसके बावजूद अभी भी एजेंसियों से टेंपरेरी नंबर वाले वाहन निकल रहे हैं।

आज से शुरू होगा अभियान : डीसीपी

डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र बराड़ का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगने से कई दिक्कतें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर से अभियान शुरू किया जा रहा है और पुलिस कर्मियों का विशेष ध्यान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर रहेगा. बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के चालान काटने के आदेश दिए गए हैं।